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95 लाख रुपये की रिश्वत मामले में तीन को समन जारी
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चंडीगढ़। डीएसपी आरसी मीणा से जुड़े 95 लाख रुपये के रिश्वत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शिकायतकर्ता गुनीत कौर, आरोपी संजय दहूजा और सुरजीत सिंह को समन जारी किए हैं। यह समन अदालत में पेश होने के लिए जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
मामला 13 अगस्त 2015 का है। सेक्टर-17 स्थित चावला पेट्रोल पंप के मालिक की बेटी गुनीत कौर की शिकायत पर सीबीआई ने ईओडब्ल्यू में तैनात डीएसपी रामचंद्र मीणा, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र, बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोप में बर्कले हुंडई के मालिक संजय दहूजा और सेक्टर-43 स्थित केएलजी होटल के संचालक अमन ग्रोवर को गिरफ्तार किया था। शिकायत के मुताबिक चारों आरोपियों ने चावला पेट्रोल पंप के मालिक और उनके परिजनों को गिरफ्तार न करने के एवज में 95 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद सीबीआई ने चारों को 40 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
बता दें कि चावला पेट्रोल पंप के मालिक गुरकृपाल सिंह चावला, उनकी पत्नी जगजीत कौर और बेटे हरमीत के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 24 दिसंबर 2014 को सेक्टर-9 की दीपा दुग्गल की शिकायत पर 6.25 करोड़ की ठगी का केस दर्ज किया था। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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मामला 13 अगस्त 2015 का है। सेक्टर-17 स्थित चावला पेट्रोल पंप के मालिक की बेटी गुनीत कौर की शिकायत पर सीबीआई ने ईओडब्ल्यू में तैनात डीएसपी रामचंद्र मीणा, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र, बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोप में बर्कले हुंडई के मालिक संजय दहूजा और सेक्टर-43 स्थित केएलजी होटल के संचालक अमन ग्रोवर को गिरफ्तार किया था। शिकायत के मुताबिक चारों आरोपियों ने चावला पेट्रोल पंप के मालिक और उनके परिजनों को गिरफ्तार न करने के एवज में 95 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद सीबीआई ने चारों को 40 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
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बता दें कि चावला पेट्रोल पंप के मालिक गुरकृपाल सिंह चावला, उनकी पत्नी जगजीत कौर और बेटे हरमीत के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 24 दिसंबर 2014 को सेक्टर-9 की दीपा दुग्गल की शिकायत पर 6.25 करोड़ की ठगी का केस दर्ज किया था। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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