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Punjab: हाईकोर्ट पहुंचे सुखपाल खैरा, कहा- गैंगस्टर से जान को खतरा, पंजाब सरकार को नोटिस

Mon, 05 Feb 2024 06:45 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 05 Feb 2024 06:45 PM IST
सार

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने गैंगस्टर अर्शदीप से अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। खैरा ने जमानत आदेश में संशोधन कर लाइसेंसी हथियार को जमा करवाने की शर्त को हटाने की अपील की।

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Sukhpal Singh Khaira filed petition in Punjab and Haryana High Court
सुखपाल खैरा। - फोटो : twitter

विस्तार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सुखपाल खैरा ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आदेश में संशोधन की अपील की है। अर्जी में खैरा ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अर्शदीप से धमकी मिली है और ऐसे में लाइसेंसी हथियार जमा करवाने की शर्त को हटाया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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अर्जी में सुखपाल खैरा ने हाईकोर्ट को बताया कि एनडीपीएस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत के आदेश में लाइसेंसी हथियार, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। अर्जी में उन्होंने बताया कि जमानत के आदेश के तहत उन्होंने अपना लाइसेंसी हथियार जमा करवा दिया है लेकिन उन्हे गैंगस्टर अर्शदीप से धमकी मिल चुकी है। ऐसे में लगातार उनके जीवन को खतरा बना है।
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याची को सुरक्षा मिली है लेकिन उसे आत्मरक्षा के लिए उनका हथियार वापस किया जाना चाहिए। सोमवार को उनकी अर्जी सुनवाई के लिए जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच के समक्ष पहुंची थी। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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