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अब बैंक और निगम में जमा कराएं प्रापर्टी टैक्स
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Tue, 29 Oct 2013 01:17 AM IST
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नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स का भुगतान लेने के लिए बैंक की 25 शाखाओं को अधिकृत कर सूची जारी कर दी है। इससे कई दिनों से संशय से जूझ रहे एक लाख से अधिक करदाताओं को लाभ मिलेगा।
टैक्स अदा करने वालों के लिए इन शाखाओं पर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 की बकाया राशि 25 नवंबर तक चुकाने पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
साथ ही प्रॉपर्टी मालिकों को 30 फीसदी तक की छूट भी दी जाएगी। वहीं, वर्ष 2013-14 की बाकी रकम चुकाने पर 10 फीसदी की छूट देने का भी प्रावधान किया है।
उक्त बैंकों के अलावा नगर निगम के काउंटरों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए जा सकेंगे।
बैंक की 25 शाखाओं को दिया अधिकार
प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में भारी कटौती की घोषणा के बाद 11 अक्तूबर 2013 को अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन टैक्स की रकम कहां चुकाएं, इस बात पर भवन मालिक संशय में थे।
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प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए बैंकों की अधिकृत शाखाओं की लिस्ट जारी नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी के बारे अमर उजाला ने 28 अक्तूबर के अंक में खबर प्रकाशित की थी और नगर निगम ने सोमवार को 25 अधिकृत शाखाओं की सूची जारी कर दी।
ऐसा होगा प्रारूप
टैक्स भरने के लिए फार्म मिलेंगे, जिसकी तीन स्लिप होगी। टैक्स अदा करने वाले को बैंक से स्वीकृत राशि की स्लिप दे दी जाएगी।
बैंकों की अधिकृत शाखाएं
एचडीएफसी-सेक्टर-पांच एमडीसी, सेक्टर-8, सेक्टर-1, सेक्टर-16, सेक्टर-20, 25, पिंजौर, कालका, अमरावती
इंडियन ओवरसीज बैंक-सेक्टर-आठ, नौ, स्वास्तिक विहार
पंजाब नेशनल बैंक-सेक्टर-4, 5, 8, 12ए, 19, 25, कालका और पिंजौर
बैंक ऑफ बड़ौदा-सेक्टर-11
एक्सिस बैंक-सेक्टर-10
रिहायशी मकानों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स
300 वर्ग गज तक-75 पैसे प्रति वर्ग गज
301-500 वर्ग गज-तीन रुपये प्रति वर्ग गज
501-1000 वर्ग गज-4.50 रुपये प्रति वर्ग गज
1001-दो एकड़ तक-5.25 रुपये प्रति वर्ग गज
दो एकड़ से अधिक-7.50 रुपये प्रति वर्ग गज
--------
छूट पर एक नजर
पहली मंजिल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी की छूट दी जाएगी, जबकि दूसरी मंजिल या इससे ऊपर के फ्लोर या बेसमेंट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
इस सुविधा के लिए जरूरी है कि सभी मंजिल पर स्वामित्व और कब्जा एक ही मालिक के पास हो। यदि अलग-अलग मंजिलों का स्वामित्व अलग है तो प्रत्येक मंजिल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरें ग्राउंड फ्लोर के बराबर चुकाना होगा।
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टैक्स अदा करने वालों के लिए इन शाखाओं पर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 की बकाया राशि 25 नवंबर तक चुकाने पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
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साथ ही प्रॉपर्टी मालिकों को 30 फीसदी तक की छूट भी दी जाएगी। वहीं, वर्ष 2013-14 की बाकी रकम चुकाने पर 10 फीसदी की छूट देने का भी प्रावधान किया है।
उक्त बैंकों के अलावा नगर निगम के काउंटरों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए जा सकेंगे।
बैंक की 25 शाखाओं को दिया अधिकार
प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में भारी कटौती की घोषणा के बाद 11 अक्तूबर 2013 को अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन टैक्स की रकम कहां चुकाएं, इस बात पर भवन मालिक संशय में थे।
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प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए बैंकों की अधिकृत शाखाओं की लिस्ट जारी नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी के बारे अमर उजाला ने 28 अक्तूबर के अंक में खबर प्रकाशित की थी और नगर निगम ने सोमवार को 25 अधिकृत शाखाओं की सूची जारी कर दी।
ऐसा होगा प्रारूप
टैक्स भरने के लिए फार्म मिलेंगे, जिसकी तीन स्लिप होगी। टैक्स अदा करने वाले को बैंक से स्वीकृत राशि की स्लिप दे दी जाएगी।
बैंकों की अधिकृत शाखाएं
एचडीएफसी-सेक्टर-पांच एमडीसी, सेक्टर-8, सेक्टर-1, सेक्टर-16, सेक्टर-20, 25, पिंजौर, कालका, अमरावती
इंडियन ओवरसीज बैंक-सेक्टर-आठ, नौ, स्वास्तिक विहार
पंजाब नेशनल बैंक-सेक्टर-4, 5, 8, 12ए, 19, 25, कालका और पिंजौर
बैंक ऑफ बड़ौदा-सेक्टर-11
एक्सिस बैंक-सेक्टर-10
रिहायशी मकानों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स
300 वर्ग गज तक-75 पैसे प्रति वर्ग गज
301-500 वर्ग गज-तीन रुपये प्रति वर्ग गज
501-1000 वर्ग गज-4.50 रुपये प्रति वर्ग गज
1001-दो एकड़ तक-5.25 रुपये प्रति वर्ग गज
दो एकड़ से अधिक-7.50 रुपये प्रति वर्ग गज
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छूट पर एक नजर
पहली मंजिल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी की छूट दी जाएगी, जबकि दूसरी मंजिल या इससे ऊपर के फ्लोर या बेसमेंट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
इस सुविधा के लिए जरूरी है कि सभी मंजिल पर स्वामित्व और कब्जा एक ही मालिक के पास हो। यदि अलग-अलग मंजिलों का स्वामित्व अलग है तो प्रत्येक मंजिल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरें ग्राउंड फ्लोर के बराबर चुकाना होगा।