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हरियाणा सरकार का फैसला: विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं और श्रमिकों को कम किराये पर मिलेगी आवासीय सुविधा
Fri, 06 Aug 2021 12:25 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 06 Aug 2021 12:25 AM IST
सार
गुरुवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। गुरुवार को ही पांच किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश सरकार विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों और वरिष्ठ नागरिकों की आवास की जरूरतों को पूरा करेगी।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
हरियाणा सरकार विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों और वरिष्ठ नागरिकों की आवास की जरूरतों को पूरा करेगी। सभी को किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को पांच किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इनमें रिटायरमेंट हाउसिंग नियोजित विकास नीति, किफायती रेंटल हाउसिंग नीति, स्टूडेंट रेंटल हाउसिंग नियोजित विकास नीति, मेडिको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज नियोजित विकास नीति और कामकाजी महिला छात्रावास नियोजित विकास नीति शामिल है।
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इन पांच नीतियों को हरियाणा अनुसूचित सड़कें एवं नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध अनियंत्रित अधिनियम, 1963 के तहत सीएलयू की अनुमति और हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम,1975 के तहत लाइसेंस प्रदान कर तैयार किया गया है। इन नीतियों के लिए जनसाधारण से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। प्रासंगिक सुझावों को नीतियों में शामिल किया गया है।
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चार विभागों के कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर मुहर
मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थिति के मद्देनजर चार विभागों के कर्मचारियों के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। 30 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को एक माह की अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। इनके सेवा विस्तार के प्रस्ताव को गुरुवार को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (डीआरओ, तहसीलदार या उससे नीचे के पद), राज्य मेडिकल कॉलेज एवं राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग (डीडीपीओ एवं बीडीपीओ के रैंक के लिए) शामिल हैं।
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