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छात्रा को अगवा कर दुराचार करने वाले को दस साल कैद
पठानकोट ।
Updated Thu, 18 Sep 2014 10:33 PM IST
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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने एक युवक को नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोप में दस साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कैद गुजारनी होगी।
जानकारी के मुताबिक गांव पंजपुर निवासी राजीव कुमार सितंबर 2012 को प्लस टू की 16 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाते समय अगवा कर ले गया था। आरोप है कि राजीव नाबालिग को अपने साथ राजस्थान लेकर चला गया था। मामले की शिकायत पर पुलिस थाना सदर में राजीव के खिलाफ 2 अक्टूबर 2012 को नाबालिग युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
उक्त मामले का चालान पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किया गया था। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने आरोपी को दस साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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जानकारी के मुताबिक गांव पंजपुर निवासी राजीव कुमार सितंबर 2012 को प्लस टू की 16 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाते समय अगवा कर ले गया था। आरोप है कि राजीव नाबालिग को अपने साथ राजस्थान लेकर चला गया था। मामले की शिकायत पर पुलिस थाना सदर में राजीव के खिलाफ 2 अक्टूबर 2012 को नाबालिग युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
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उक्त मामले का चालान पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किया गया था। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने आरोपी को दस साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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