फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   strict Comment of High Court of violence on Jat reservation

जाट आरक्षण पर भड़की जातीय हिंसा पर हाईकोर्ट की तल्ख्ा टिप्पणी

Tue, 23 Feb 2016 09:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 23 Feb 2016 09:38 PM IST
विज्ञापन
strict Comment of High Court of violence on Jat reservation

हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के बीच बड़े पैमाने पर हुई उपद्रव की घटनाओं के बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आम नागरिकों से सूबे में शांति कायम रखने की अपील की है। साथ ही राजनीतिक दलों और नेताओं का आह्वान किया है कि वह सियासी हित छोड़ प्रदेश के बिगड़े हालात को सामान्य बनाने पर एकजुट होकर विचार करें।

विज्ञापन


जस्टिस एसके मित्तल व एचएस सिद्धू की डिवीजन बेंच ने कहा है कि हरियाणा को हरियाणा ही रहने देना चाहिए। प्रदेश की संस्कृति में मौजूदा हालातों के लिए जगह नहीं है। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो हरियाणा पचास साल पीछे चला जाएगा। भिवानी के मुरारी लाल गुप्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बिगडे़ हालातों पर काबू पाने का सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।
विज्ञापन


इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। सरकार ने कहा कि हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उधर, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने समय रहते प्रयास नहीं किए, इसी कारण स्थिति बेकाबू हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


बेंच ने कहा है कि सरकार आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को तुरंत मुआवजे का इंतजाम करे, ताकि कारोबारी विकट स्थिति से उभर सकें।

सुनवाई 29 फरवरी तक स्थगित:

एडवोकेट जनरल बलदेव (एजी) राज महाजन ने बेंच को बताया कि अंतरिम राहत देनी शुरू की जा चुकी है। एजी ने बेंच को यह भी बताया कि ऐसी ही एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। सीजेआई की खंडपीठ ने भी पहले स्थिति सामान्य बनाने की बात कही है। इन दलीलों के साथ एजी ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय प्रदान करने की मांग की। बेंच ने सुनवाई 29 फरवरी तक स्थगित कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed