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Chandigarh News: खाली प्लॉट में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्ती, निगम चलाएगा अभियान
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चंडीगढ़।
शहर में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। खाली प्लॉटों और खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त अमित कुमार ने शुक्रवार को मुख्य सचिव कार्यालय स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां न केवल शहर की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि फायर सेफ्टी को लेकर भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बड़े संस्थानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर फाइटिंग उपकरणों की नियमित जांच अनिवार्य होगी। आग से बचाव के लिए बिजली से जुड़े सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को फायर सेफ्टी को लेकर जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है।
बैठक में बल्क वेस्ट जनरेटर को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। आयुक्त ने कहा कि बड़े संस्थानों आवासीय परिसरों और व्यावसायिक इकाइयों से निकलने वाला कूड़ा पूरी तरह से अलग अलग श्रेणियों में पृथक किया जाना चाहिए। गीला और सूखा कचरा अलग न करने की स्थिति में संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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शहर में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। खाली प्लॉटों और खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त अमित कुमार ने शुक्रवार को मुख्य सचिव कार्यालय स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां न केवल शहर की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि फायर सेफ्टी को लेकर भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बड़े संस्थानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर फाइटिंग उपकरणों की नियमित जांच अनिवार्य होगी। आग से बचाव के लिए बिजली से जुड़े सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को फायर सेफ्टी को लेकर जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है।
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बैठक में बल्क वेस्ट जनरेटर को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। आयुक्त ने कहा कि बड़े संस्थानों आवासीय परिसरों और व्यावसायिक इकाइयों से निकलने वाला कूड़ा पूरी तरह से अलग अलग श्रेणियों में पृथक किया जाना चाहिए। गीला और सूखा कचरा अलग न करने की स्थिति में संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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