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'उड़ता पंजाब' पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा जालंधर निवासी

Mon, 13 Jun 2016 09:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 13 Jun 2016 09:05 PM IST
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stay petition in high court for film Udta Punjab release, notice issued
कोर्ट - फोटो : file photo

फिल्म उड़ता पंजाब पर रोक लगाने की मांग को लेकर जालंधर निवासी ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। फिल्म उड़ता पंजाब को मुंबई हाईकोर्ट से कुछ राहत मिलने की खबरें आ ही रही थीं कि सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा में इस फिल्म को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड और फिल्म की निर्माता कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस एम. जयपॉल की वेकेशन बेंच ने इस मामले में मुंबई के एडवोकेट सुजॉय कांटावाला को एमिक्स क्यूरे नियुक्त करते हुए फिल्म पर वीरवार को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

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जालंधर निवासी वतन सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि फिल्म उड़ता पंजाब में पंजाबियों की छवि ऐसी दिखाई गई है कि पंजाब में ज्यादातर लोग नशे के आदी हैं और नशे पर लगाम कसने में पुलिस और पंजाब सरकार पूरी तरह नाकाम रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि फिल्म में पंजाब और पंजाबियों की गलत छवि दिखाई गई है, इसलिए फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई जाए।
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याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इस फिल्म को लेकर पंजाब में विभिन्न राजनीतिक दल इन दिनों राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उपयुक्त होगा कि फिल्म रिलीज करने से पहले हाईकोर्ट इस फिल्म को अनएडिटेड प्रिंट मंगाकर उसे देख और फिल्म रिलीज बारे फैसला ले। याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर मीडिया और समाज में भी अलग-अलग धारणाएं बन गई हैं।
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यदि यह फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में पंजाब और पंजाबियों के बारे में गलत संदेश जाएगा। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फिल्म के निर्माता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है लेकिन उस याचिका का विषय बिल्कुल अलग है।

जस्टिस एम. जयपॉल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन और फिल्म निर्माता फेंटम फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को 16 जून के लिए नोटिस जारी करने के साथ ही सीबीएफसी को निर्देश दिए कि वह मंगलवार 14 जून को मुंबई स्थित अपने सिनेमा हॉल में इस फिल्म के अनएडिटेड प्रिंट की स्क्रिनिंग करें।

एमिक्स क्यूरे की रिपोर्ट के बाद ही फिल्म का भविष्य तय होगा

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highcourt

इस मौके पर एमीक्स क्यूरे नियुक्त किए गए एडवोकेट सुजॉय कांटावाला के अलाया याचिकाकर्ता, सीबीएफसी के प्रतिनिधि और अन्य प्रतिवादी भी उपस्थित रहेंगे। हाईकोर्ट ने एडवोकेट सुजॉय कांटावाला को फिल्म देखने के बाद इस बारे में वीरवार 16 जून को एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में देने के कहा है।

इस तरह एमिक्स क्यूरे हाईकोर्ट को बताएंगे कि यह फिल्म प्रदर्शन के योग्य है या नहीं। हाईकोर्ट ने सीबीएफसी और केंद्र सरकार को यह भी साफ कर दिया है कि एमिक्स क्यूरे की रिपोर्ट के बाद ही यह तय किया जाएगा कि फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जाए या नहीं। 

कैप्टन ने किया मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत
पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिल्म उड़ता पंजाब पर मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कैप्टन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अदालत ने सिर्फ एक कट के साथ फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया है वरना सेंसर बोर्ड केकदम से फिल्म की आत्मा ही मर जाती। जो लोग इस मुद्दे पर फिल्म निर्माताओं के पक्ष में थे, उन सभी को हाईकोर्ट के फैसले से खुशी मिली है, क्योंकि फिल्म पंजाब की सच्चाई दिखाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह उन लोगों की आंखें खोलेगी, जो इस मुद्दे को नकारते रहे हैं। यह सीएम प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के लिए सबक होगा। ये समस्या स्वीकार करने केबजाय फिल्म निर्माताओं पर पंजाब को बदनाम करने के आरोप लगा रहे थे। 

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