फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   State Information Commission summoned the Tehsildar of Kalka

Haryana News: आरटीआई में सूचना न देना पड़ा भारी, कालका के तहसीलदार तलब

Thu, 24 Nov 2022 08:52 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 24 Nov 2022 08:52 PM IST
सार

आयोग ने याची को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। साथ ही तहसीलदार व जन सूचना अधिकारी विक्रम सिंगला को नोटिस जारी कर पूछा है कि देरी के लिए क्यों न प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए। सिंगला को 10 मार्च को आयोग के समक्ष पेश होकर इस पर जवाब दाखिल करना होगा।

विज्ञापन
State Information Commission summoned the Tehsildar of Kalka
सूचना का अधिकार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आरटीआई में पांच बिंदुओं पर मांगी गई सूचना उपलब्ध न करवाने व राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद नोटिस पर जवाब दाखिल न करना कालका के तहसीलदार व जन सूचना अधिकारी विक्रम सिंगला को भारी पड़ गया। आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि देरी के लिए क्यों न उन पर प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। उन्हें तलब करते हुए नोटिस का जवाब 10 मार्च को आयोग के समक्ष पेश होकर देना होगा।

विज्ञापन


कालका निवासी सदरुद्दीन ने आरटीआई के माध्यम से पांच बिंदुओं पर 31 जनवरी 2022 को जानकारी मांगी थी। तहसीलदार व जन सूचना अधिकारी ने तय समय में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। इसके बाद याची ने प्रथम अपील अथॉरिटी के समक्ष अपील दाखिल कर दी। 
विज्ञापन


अपील का निपटारा न होने पर याची ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मई में आयोग में याचिका दाखिल की गई थी। इसके बावजूद न तो जवाब आया और न ही जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई पेश हुआ। इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए अब आयोग ने याची को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। साथ ही तहसीलदार व जन सूचना अधिकारी विक्रम सिंगला को नोटिस जारी कर पूछा है कि देरी के लिए क्यों न प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए। सिंगला को 10 मार्च को आयोग के समक्ष पेश होकर इस पर जवाब दाखिल करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed