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झपटमारी के दोषी को पांच साल की सजा
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चंडीगढ़। झपटमारी के दोषी अभिषेक उर्फ बदरी को एडीजे नरेंद्र की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी।
अभिषेक को वर्ष 2020 में थाना पुलिस सारंगपुर ने झपटमारी के आरोप में काबू किया था। अदालत में अभिषेक के वकील ने अपने मुवक्किल को बेकसूर बताया लेकिन जज ने उनकी दलीलों को खारिज कर सजा सुना दी। पुलिस के अनुसार, अभिषेक ने चंडीगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी झपटमारी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वह कई बार चोरी के अलावा दूसरी छोटी-छोटी वारदातों में भी जेल जा चुका है।
वर्ष 2020 में अभिषेक गांव धनास में गुरुद्वारे के पास बने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के पास आरती नाम की महिला से मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरती की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। कुछ दिन बाद अभिषेक की गिरफ्तारी हुई और आरती ने उसकी पहचान की थी।
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अभिषेक को वर्ष 2020 में थाना पुलिस सारंगपुर ने झपटमारी के आरोप में काबू किया था। अदालत में अभिषेक के वकील ने अपने मुवक्किल को बेकसूर बताया लेकिन जज ने उनकी दलीलों को खारिज कर सजा सुना दी। पुलिस के अनुसार, अभिषेक ने चंडीगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी झपटमारी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वह कई बार चोरी के अलावा दूसरी छोटी-छोटी वारदातों में भी जेल जा चुका है।
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वर्ष 2020 में अभिषेक गांव धनास में गुरुद्वारे के पास बने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के पास आरती नाम की महिला से मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरती की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। कुछ दिन बाद अभिषेक की गिरफ्तारी हुई और आरती ने उसकी पहचान की थी।
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