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Chandigarh News: पति पर गोली चलवाने वाली महिला समेत छह बरी

Thu, 21 Nov 2024 02:37 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Nov 2024 02:37 AM IST
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Six people including a woman who shot her husband were acquitted
चंडीगढ़। जिला अदालत ने पति पर गोलियां चलवाने के मामले में आरोपी पत्नी व अन्य को सबूतों के अभाव बरी कर दिया। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने इस मामले में फरवरी 2017 में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश रचने व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महिला आरोपी ऊषा (37), रवि, बलराम, वैभव उर्फ टन्नू, संदीप चोटीवाल और एक नाबालिग को बरी कर दिया है।
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दर्ज केस के अनुसार 23 फरवरी, 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बुड़ैल में फायरिंग हुई है। इसके बाद घायल को पहले जीएमएसीएच-32 और फिर पीजीआई ले जाया गया था। घायल की पहचान करण सिंह के रूप में हुई थी। वह मंडी में फाइनेंसर का काम करता था। यह घटना रात करीब साढ़े 9 बजे घटी थी। घटना के समय शिकायतकर्ता बुड़ैल मार्केट में अपने दफ्तर के पास मौजूद था। उसी दौरान दो से तीन हमलावर आए, उनमें से एक के पास हथियार था। वहीं एक अन्य के पास रॉड थी। हमलावरों ने आते ही शिकायतकर्ता को पीटना शुरू कर दिया। जब उसने बचने के लिए हाथ-पैर चलाए तब एक हमलावर ने गन निकाली और पैर में गोली मार दी। अपने बचाव में करण एक दर्जी की दुकान की ओर भागा तभी पीछे से दूसरे हमलावर ने हाथ पर भी गोली मार दी। जब वह नीचे गिर गया तो सभी ने उसे रॉड व अन्य हथियारों से पीटा। इसके बाद लोगों को जमा होता देखकर हमलावर वहां से भाग निकले। जांच में पुलिस ने ऊषा को घटना का मास्टरमाइंड बताया था, जो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने सह-आरोपियों के जरिए अपने ही पति पर यह हमला करवाया था लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान आरोप साबित नहीं हो पाए और सभी आरोपी बरी हो गए।
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