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पंजाब: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ एसआईटी करेगी जांच, 26 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक

Sat, 09 Apr 2022 12:48 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 09 Apr 2022 12:48 AM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले साल 10 सितंबर को आदेश देते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव तक किसी भी मामले में सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। 

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SIT will investigate against former DGP Sumedh Singh Saini in disproportionate assets case
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज केस की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही सैनी की गिरफ्तारी पर 26 अप्रैल तक रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की मोहलत दे दी।

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हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सैनी की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें इन केसों में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह अपनी मांग ट्रायल कोर्ट में रख सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सैनी को आदेश दिया है कि वह सभी केसों की जांच में शामिल होंगे। सैनी ने पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाना चाहती है और यह सब आगामी विधानसभा चुनावों में लाभ लेने के लिए ही किया जा रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने पिछले साल 10 सितंबर को आदेश देते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव तक किसी भी मामले में सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। 
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हाईकोर्ट के इस फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कैसे किसी आरोपी को भविष्य में दर्ज होने वाले केसों के लिए भी राहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया था कि इस केस की सुनवाई या तो वे खुद करें या किसी अन्य बेंच को रेफर कर दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब इस केस की सुनवाई जस्टिस अवनीश झिंगन ने शुरू की थी और अब याचिका का निपटारा कर दिया।

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