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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: कल्याणी की याचिका पर सुनवाई से जज ने किया मना, शिकायतकर्ता व CBI ने जताई थी आपत्ति

Mon, 01 Aug 2022 08:47 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 01 Aug 2022 08:47 PM IST
सार

सोमवार को कल्याणी की याचिका पर सुनवाई आरंभ हुई तो सीबीआई और शिकायतकर्ता ने इस याचिका पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई। इसके बाद जस्टिस अनूप चितकारा ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिका पर सुनवाई के खातिर नई बेंच गठित करने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया।

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Sippy Sidhu murder case: Justice Anoop Chitkara refuses to hear plea of Kalyani
कल्याणी की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय निशानेबाज सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में हाईकोर्ट के जज की बेटी कल्याणी की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से जस्टिस अनूप चितकारा ने इनकार कर दिया। सीबीआई और शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति जताने के चलते उन्होंने यह फैसला लिया और सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए कल्याणी ने सिप्पी सिद्धू हत्या मामले में नियमित जमानत की मांग की है। सीबीआई ने कल्याणी सिंह को 15 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसने जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिला अदालत में सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि याची बेहद प्रभावशाली है और यदि उसे जमानत दी गई तो वह जांच को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद जिला अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था।
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इसके बाद कल्याणी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जमानत की मांग की थी। पिछली सुनवाई पर जस्टिस अनूप चितकारा ने पूछा था कि यदि वह इस याचिका पर सुनवाई करें तो किसी को आपत्ति तो नहीं है। जस्टिस अनूप चितकारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तबादले के माध्यम से आए हैं। याची कल्याणी की मां हिमाचल हाईकोर्ट में जज हैं।
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सोमवार को याचिका पर सुनवाई आरंभ हुई तो सीबीआई और शिकायतकर्ता दोनों ने ही उनके इस याचिका पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई। इसके बाद जस्टिस अनूप चितकारा ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया।

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