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रेप और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज न करने पर एसएचओ की खैर नहीं, डीजीपी ने जारी किए निर्देश

Sat, 04 Aug 2018 09:42 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 04 Aug 2018 09:42 AM IST
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 SHO to suspend if not registering complaint against rape and tampering
बीएस संधू, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा
 हरियाणा पुलिस महिला अपराधों के खिलाफ और सख्त हो गई है। पुलिस इन मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि थानों में रेप और छेड़छाड़ की शिकायत न दर्ज की गई तो संबंधित थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
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यह निर्देश डीजीपी ने शुक्रवार को प्रदेशभर के पुलिस अफसरों को दिए। हरियाणा पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने निर्देश देते हुए कहा कि वे महिला अपराध से संबंधित सभी शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर सुनिश्चित करें। साथ ही रेप के मामले में 30 दिन और छेड़छाड़ के मामले में 15 दिन में जांच पूरी करना भी सुनिश्चित करें।
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डीजीपी शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में ‘एक और सुधार कार्यक्रम’ के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों को एक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
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उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो पुलिस अधिकारी अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों में बलात्कार और छेड़छाड़ से संबंधित शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, उनकी सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों की जांच कर यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे मामले को दर्ज करवाने में महिलाओं या लड़कियों को कोई परेशानी न हो। 


इस अवसर पर  महानिदेशक मुख्यालय, केके मिश्रा, एडीजीपी अपराध, पीके अग्रवाल, एडीजीपी ऑपरेशन एएस चावला, आईजीपी क्राइम अगेंस्ट वुमन चारु बाली और आईजीपी सुरक्षा राजिंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।
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