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Chandigarh News: नकली पुलिसकर्मी बन 15 हजार ठगने वाले को सात साल कैद
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चंडीगढ़। साल 2021 में मलोया कॉलोनी के एक घर में घुसकर पिस्टल तानकर खुद को पुलिसकर्मी बता ठगी करने वाले युवक को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी संदीप उर्फ खुरमी पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मलोया थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में प्रियांशु निवासी मलोया कॉलोनी ने बताया कि चार अक्तूबर 2021 की तड़के तीन बजे उनके घर का किसी अज्ञात ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक युवक व युवती ने खुद को पुलिसकर्मी बताया। कहा कि वह पंचकूला से आए हैं। उसने घर के अंदर आकर कहा कि प्रियांशु का नाम पंचकूला में दुष्कर्म के मामले में सामने आया है। उसे साथ चलने के लिए कहा। युवक ने कहा कि वह तो कभी पंचकूला गया ही नहीं लेकिन उक्त पुलिसकर्मी ने कहा कि उनके पास जितने पैसे हैं, वह दे दें तो उसका नाम केस में से हटा देंगे। पैसे देने से इंकार किया तो उसने पिस्टल तान दी, जिसके बाद प्रियांशु ने उसे 15 हजार रुपये दे दिए। इसके बाद दोषी ने पिस्टल की नोक पर उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया और पर्स लेकर वहां से युवती सहित फरार हो गया।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी संदीप उर्फ खुरमी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में नामजद युवती कोर्ट में पेश नहीं हुई जिसके चलते उसे भगोड़ा करार दे दिया गया।
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पुलिस को दी शिकायत में प्रियांशु निवासी मलोया कॉलोनी ने बताया कि चार अक्तूबर 2021 की तड़के तीन बजे उनके घर का किसी अज्ञात ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक युवक व युवती ने खुद को पुलिसकर्मी बताया। कहा कि वह पंचकूला से आए हैं। उसने घर के अंदर आकर कहा कि प्रियांशु का नाम पंचकूला में दुष्कर्म के मामले में सामने आया है। उसे साथ चलने के लिए कहा। युवक ने कहा कि वह तो कभी पंचकूला गया ही नहीं लेकिन उक्त पुलिसकर्मी ने कहा कि उनके पास जितने पैसे हैं, वह दे दें तो उसका नाम केस में से हटा देंगे। पैसे देने से इंकार किया तो उसने पिस्टल तान दी, जिसके बाद प्रियांशु ने उसे 15 हजार रुपये दे दिए। इसके बाद दोषी ने पिस्टल की नोक पर उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया और पर्स लेकर वहां से युवती सहित फरार हो गया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी संदीप उर्फ खुरमी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में नामजद युवती कोर्ट में पेश नहीं हुई जिसके चलते उसे भगोड़ा करार दे दिया गया।
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