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Punjab: राघव चढ्ढा को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा

Fri, 25 Nov 2022 01:47 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 25 Nov 2022 01:47 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने एक अगस्त को जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को याची के मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसके मांगपत्र पर कार्रवाई की जानकारी उसे नहीं दी गई। अब सरकार ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। 

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Settlement of petition challenging appointment of Raghav Chadha as chairman of advisory committee
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। - फोटो : facebook.com/raghavchadhaca

विस्तार

पंजाब सरकार की गठित एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन पद पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वापस लेने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में राघव चड्ढा की नियुक्ति के आदेश और नियम व शर्त की कोर्ट को जानकारी दी।

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इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इसे चुनौती दे सकता है। इसके लिए नए सिरे से अन्य कानूनी प्रक्रिया को अपनाने की भी उसे छूट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया। इसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने की चुनौती देते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने एक अगस्त को जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को याची के मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसके मांगपत्र पर कार्रवाई की जानकारी उसे नहीं दी गई। अब सरकार ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। 

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