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हत्या प्रयास मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा

Thu, 26 Dec 2019 01:42 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 26 Dec 2019 01:42 AM IST
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Sentenced to seven years in prison for murder attempt
चंडीगढ़। हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला अदालत ने बुधवार को सेक्टर-45 निवासी दोषी इकबाल को सात साल कैद का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही दोषी पर 90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 23 मई, 2018 को 45 वर्षीय शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह नाई का काम करता है। 23 मई को सुबह करीब साढ़े 8 बजे वह अपने घर पर था, इस दौरान घर पर उनकी पत्नी और अन्य सदस्य भी मौजूद थे। अचानक नशे में धुत दोषी इकबाल उनके घर जबरन घुस आया और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। शिकायतकर्ता ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वह चिल्लाने लगा। रोकने पर उसने शिकायतकर्ता को धक्का दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर लगा और वह बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जीएमएसएच-16 पहुंचाया। जहां से उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। बयानों के आधार पर पुलिस ने इकबाल के खिलाफ 452, 354 और 307 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोषी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
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