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बीज घोटाले में आरोपी 4 कंपनियों के लाइसेंस रद्द

Fri, 29 Jan 2016 08:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 29 Jan 2016 08:29 PM IST
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seed scam in punjab: License Canceled of accused 4 companies

पंजाब में हुए बीज घोटाले में शामिल अफसरों और कर्मियों पर छह माह के अंदर कार्रवाई करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। सरकार की ओर से घोटाले में शामिल सरकारी अमले को पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है। वहीं इस मामले में चार कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

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केंद्र सरकार की स्कीमों के तहत पंजाब को भी बीज पर सब्सिडी मिली थी, लेकिन यह सब्सिडी किसानों तक नहीं पहुंच सकी। यह मसला पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने विधानसभा में भी उठाया था। विधानसभा ने कमेटी गठित की थी। इससे पहले कार्रवाई होती, कमेटी भंग कर दी गई।
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एक व्यक्ति ने एडवोकेट सुरिंदरपाल टिन्ना के माध्यम से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आरोप था कि बीज कंपनियों और अफसरों की मिलीभगत के कारण किसानों तक सब्सिडी नहीं पहुंच पाती है।
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हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अवमानना याचिका दायर की गई। सरकार ने अपना पक्ष रखा कि बीज में सब्सिडी को लेकर हुए घोटाले के मामले में बीज देने वाली दोषी चार कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।


वहीं दोषी अफसरों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और अब उन्हें चार्जशीट भी किया जा चुका है। जस्टिस महेश ग्रोवर ने सरकार की जानकारी पर याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ छह महीनों में कार्यवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं।

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