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Chandigarh News: परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू
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परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू
चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 26 जुलाई से 23 अगस्त तक दोपहर दो से पांच बजे तक आयोजित होने वाली सेकेंडरी तथा बारहवीं की (पुन: परीक्षा,अतिरिक्त विषय,आंशिक अंक सुधार), डीएलएड की प्रथम व द्वितीय वर्ष (नियमित/रि-अपीयर/मर्सी चांस) की परीक्षाओं के मद्देनजर सभी जिलों में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
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चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 26 जुलाई से 23 अगस्त तक दोपहर दो से पांच बजे तक आयोजित होने वाली सेकेंडरी तथा बारहवीं की (पुन: परीक्षा,अतिरिक्त विषय,आंशिक अंक सुधार), डीएलएड की प्रथम व द्वितीय वर्ष (नियमित/रि-अपीयर/मर्सी चांस) की परीक्षाओं के मद्देनजर सभी जिलों में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।