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Hindi News ›   Chandigarh ›   Schools Filed Petition in Punjab Haryana Highcourt Against Orders Regarding School Fees

फीस संबंधी पंजाब सरकार के आदेश को दी गई चुनौती, स्कूल बोले- वसूलने की अनुमति दीजिए

Wed, 27 May 2020 11:55 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 27 May 2020 11:55 AM IST
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Schools Filed Petition in Punjab Haryana Highcourt Against Orders Regarding School Fees
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
पंजाब के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत स्कूल खुलने के एक माह बाद ही फीस वसूलने की अनुमति दी गई है। स्कूलों की इस याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। स्कूलों की एसोसिएशन ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल खुलने के एक माह बाद ही फीस की वसूली की जा सकेगी।
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एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि अभी तक लॉकडाउन और स्कूलों के खुलने की तिथि निर्धारित नहीं है। स्कूलों के पास फीस के अतिरिक्त आय का और कोई माध्यम नहीं है ऐसे में स्कूल चलाने और स्टाफ को वेतन का भुगतान करने के लिए फीस वसूल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एसोसिएशन ने कहा कि पंजाब सरकार ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए केवल उन स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूल करने की इजाजत दी है जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य शुरू कर रहे हैं।
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कई स्कूलों के पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है जिसमें स्टाफ का वेतन शामिल है। यदि उन्हें फीस लेने की अनुमति नहीं दी गई तो वह अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहेंगे। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से अपील की कि पंजाब सरकार के इस आदेश पर रोक लगाते हुए स्कूलों को राहत प्रदान करें।
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