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संजय सिंह की मानहानि केस में निजी पेशी से छूट की मांग रद्द, 7 जून को पेशी
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना(पंजाब)
Updated Fri, 05 May 2017 06:36 PM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को लुधियाना की अदालत ने सात जून को तलब किया है। अदालत ने संजय सिंह की निजी पेशी से छूट के आवेदन को रद्द कर दिया है। काबिलेजिक्र है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज दायर किया हुआ है।
मजीठिया के वकील डीएस सोबती ने कहा कि चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जगजीत सिंह ने वीरवार को इस संबंध में आदेश जारी किए थे। इसकी कापी आज हासिल की गई। संजय सिंह ने अदालत से निजी पेशी से छूट के लिए आवेदन किया गया था। संजय ने आवेदन में दावा किया था कि इस केस में वे जमानत पर हैं और मजीठिया को भी निजी पेशी से छूट मिल चुकी है, लेकिन अदालत ने आप नेता के आवेदन को खारिज कर दिया।
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मजीठिया के वकील डीएस सोबती ने कहा कि चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जगजीत सिंह ने वीरवार को इस संबंध में आदेश जारी किए थे। इसकी कापी आज हासिल की गई। संजय सिंह ने अदालत से निजी पेशी से छूट के लिए आवेदन किया गया था। संजय ने आवेदन में दावा किया था कि इस केस में वे जमानत पर हैं और मजीठिया को भी निजी पेशी से छूट मिल चुकी है, लेकिन अदालत ने आप नेता के आवेदन को खारिज कर दिया।
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