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समझौता ब्लास्ट के आरोपी को राहत नहीं
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 19 Feb 2014 07:05 PM IST
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समझौता ब्लास्ट के आरोपी कमल चौहान को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है।
हाइकोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने एनआईए कोर्ट द्वारा 11 फरवरी को जारी आदेशों को चुनौती दी थी।
इसके साथ ही अपील में उन्होंने अपनी दादी की मौत को लेकर जमानत देने की अपील की थी। एनआईए कोर्ट ने 11 फरवरी को उनकी जमानत याचिका को रद्द किया था।
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हाइकोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने एनआईए कोर्ट द्वारा 11 फरवरी को जारी आदेशों को चुनौती दी थी।
इसके साथ ही अपील में उन्होंने अपनी दादी की मौत को लेकर जमानत देने की अपील की थी। एनआईए कोर्ट ने 11 फरवरी को उनकी जमानत याचिका को रद्द किया था।