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समझौता ब्लास्ट के आरोपी को राहत नहीं

Wed, 19 Feb 2014 07:05 PM IST
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 19 Feb 2014 07:05 PM IST
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Samjhauta Blast Case
समझौता ब्लास्ट के आरोपी कमल चौहान को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है।
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हाइकोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने एनआईए कोर्ट द्वारा 11 फरवरी को जारी आदेशों को चुनौती दी थी।

इसके साथ ही अपील में उन्होंने अपनी दादी की मौत को लेकर जमानत देने की अपील की थी। एनआईए कोर्ट ने 11 फरवरी को उनकी जमानत याचिका को रद्द किया था।
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