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Hindi News ›   Chandigarh ›   Sales license of 12 retail and one whole sale drug suspended in Haryana

हरियाणा: 12 खुदरा और एक होल सेल दवा का बिक्री लाइसेंस निलंबित, बिक्री में उल्लंघनाओं के चलते कार्रवाई

Thu, 07 Apr 2022 08:10 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 07 Apr 2022 08:10 PM IST
सार

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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Sales license of 12 retail and one whole sale drug suspended in Haryana
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

दवाओं की बिक्री में उल्लंघनाओं के चलते हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश में 12 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस और 1 थोक बिक्री लाइसेंस को निलंबित किया है। इसके साथ ही 1 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को रद्द किया गया है। 

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मेसर्स प्रीत मेडिकल हॉल, अंबाला सिटी के लाइसेंस को 3 दिन और हिसार जोन में मेसर्स दिनेश मेडिकल हाल, दादरी गेट, भिवानी के लाइसेंस को 40 दिनों के लिए निलंबित किया है। मेसर्स पाकिजा मेडिकल स्टोर, गांव नल्हड़, मेसर्स अलवर फार्मेसी, मेसर्स मनीष मेडिकल स्टोर नूंह के लाइसेंस को भी 10-10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

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इसी प्रकार, मेसर्स सौरव मेडिकल स्टोर, असंध, मेसर्स संदीप मेडिकल हाल, जुलाना के लाइसेंस को 7-7 दिन के लिए, मेसर्स शिवम फॉर्मेसी, जींद, मेसर्स बालाजी मेडिकोज, गांव जामला का लाइसेंस 5-5 दिन के लिए सस्पेंड किया है। 

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वहीं, मेसर्स कथूरिया मेडिकल स्टोर लीजवाना कलां, मेसर्स बायोकेयर, सेक्टर-14, करनाल के थोक लाइसेंस को 10-10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। वनशिंका मेडिकोज, बहादुरगढ़, जिला झज्जर के लाइसेंस को 7 दिन के लिए और सिरसा जोन में मेसर्स गुरुकृपा मेडिकल हाल, मंडी डबवाली, सिरसा के लाइसेंस को 30 दिन के लिए निलंबित किया है। इसके अलावा, मेसर्स राव मेडिकोज, नजदीक छोटूराम चौक, जिला सोनीपत के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।



लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा : विज
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जांच के दौरान पाया कि इन स्टोरों पर फॉर्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाओं को मापदंडों के तहत फ्रिज में रखना और न रखना, दवाओं की खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड न होना इत्यादि शामिल पाया गया है। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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