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हादसे में सेल्स एग्जीक्यूटिव की मौत, परिवार को 13.39 लाख मुआवजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 24 May 2016 01:53 AM IST
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मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की मौत पर उसकी विधवा और चार साल की बेटी के लिए 13.39 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने जिस बाइक से हादसा हुआ, उसके चालक राम चंद्र निवासी मौलीजागरां, मालिक आशीष सिंगला निवासी खरड़ (मोहाली) और इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यह मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही इस पर क्लेम फाइल करने से लेकर फैसला सुनाए जाने तक छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाने को कहा है।
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ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के अनुसार खरड़ निवासी बलविंदर 19 अक्तूबर 2015 को स्कूटर से ड्यूटी से घर लौट रहे थे। बलविंदर मोहाली स्थित एक बेकरी शॉप में बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करते थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही वह मुंडी खरड़ के पास एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाते हुए आ रहे मौलीजागरां निवासी राम चंदर ने उन्हें टक्कर मार दी।
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टक्कर से बलविंदर सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे के वक्त पास ही उनकी पत्नी के भाई दीपक कुमार थे। वह मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए। वहां बलविंदर की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में खरड़ थाने में बाइक सवार राम चंदर के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस भी दर्ज कराया गया था।
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बलविंदर की मौत के बाद उनकी पत्नी आशा शर्मा ने संबंधित क्लेम दायर किया था। उनका कहना था कि उनके पति की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। ऐसे में उनके जाने के बाद उनके और उनकी 4 साल की बेटी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस आधार पर उन्होंने क्लेम याचिका दायर की थी, जिस पर ट्रिब्यूनल ने उक्त फैसला सुनाया।