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एचईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू: सेवानिवृत्त न्यायाधीश एचएस भल्ला की अध्यक्षता में समिति गठित
Mon, 24 Aug 2026 11:40 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:40 AM IST
सार
हरियाणा के मुख्य सचिव और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष समिति के सदस्य होंगे। समिति को चेयरमैन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है।
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एचएस भल्ला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग ने अधिसूचना जारी कर चेयरमैन के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति चेयरमैन पद के लिए नामों पर विचार कर सरकार को सिफारिश देगी।
सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एचएस भल्ला को समिति का अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा के मुख्य सचिव और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष समिति के सदस्य होंगे। समिति को चेयरमैन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है।
यह समिति बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 85 की उपधारा (1) के तहत बनाई गई है। इस प्रावधान के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किया जाता है।
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समिति के कामकाज के लिए जरूरी कार्यालयी और प्रशासनिक सहायता हरियाणा सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव का कार्यालय उपलब्ध कराएगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समिति चेयरमैन की नियुक्ति के संबंध में अपनी सिफारिश देगी।
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग प्रदेश के बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिजली की दरें तय करने, बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े नियामकीय मामलों और उपभोक्ताओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में आयोग के फैसले प्रभावी होते हैं। इसलिए नए चेयरमैन का चयन बिजली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव अशिमा बराड़ ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। समिति के गठन के बाद अब चेयरमैन पद के चयन की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
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सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एचएस भल्ला को समिति का अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा के मुख्य सचिव और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष समिति के सदस्य होंगे। समिति को चेयरमैन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है।
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यह समिति बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 85 की उपधारा (1) के तहत बनाई गई है। इस प्रावधान के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किया जाता है।
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समिति के कामकाज के लिए जरूरी कार्यालयी और प्रशासनिक सहायता हरियाणा सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव का कार्यालय उपलब्ध कराएगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समिति चेयरमैन की नियुक्ति के संबंध में अपनी सिफारिश देगी।
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग प्रदेश के बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिजली की दरें तय करने, बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े नियामकीय मामलों और उपभोक्ताओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में आयोग के फैसले प्रभावी होते हैं। इसलिए नए चेयरमैन का चयन बिजली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव अशिमा बराड़ ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। समिति के गठन के बाद अब चेयरमैन पद के चयन की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।