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ध्यान दें: अब आसानी से नहीं ले सकेंगे सिम, बदल गए है नियम

Mon, 10 Oct 2016 01:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 10 Oct 2016 01:21 AM IST
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rules has been changed for buying new postpaid sim
प्रीपेड सिम - फोटो : Demo Pic
पोस्टपेड की तरह अब प्रीपेड मोबाइल सिम लेना भी आसान नहीं होगा। पोस्टपेड की ही तरह अब प्रीपेड कनेक्शन पर भी ग्राहक के पते का मौके पर निरीक्षण होगा। साथ ही सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स/वेंडर/सेलर्स को अपने बेचे गए कनेक्शन की जानकारी हर महीने की 1 और 16 तारीख को पुलिस के पास जमा करनी होगी।
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इतना ही नहीं ग्राहक को भी अपना पता बदलने पर सात दिन के भीतर कंपनी को सूचित करना होगा। हालांकि पोस्टपेड कनेक्शन के लिए भी यह नियम जारी रहेंगे। डीसी अजीत बालाजी जोशी ने सिम कार्ड देने से पहले पते की फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए हैं।
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अपनी कमीशन के चक्कर में वेंडर्स दस्तावेजों की जांच किए बिना ही ग्राहक को हाथों-हाथ सिम थमा देते हैं। और तो और ग्राहक से पूरा फार्म तक नहीं भरवाया जाता सिर्फ हस्ताक्षर करवाने के बाद ही फार्म को सीधा कंपनी में भेज दिया जाता है। कंपनी भी आधी-अधूरी जानकारी के फार्म को पाते ही कनेक्शन चालू कर देती है। इन चीजों का फायदा आपराधिक तत्व उठाते हैं। वह गलत जानकारी देकर सिम हथिया लेते हैं और फिर उनसे अपराध को अंजाम देते हैं। फर्जी पहचान पत्रों पर सिम लेने के बहुत से मामले सामने आ चुके हैं। 
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