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गजब! भाजपा के लिए यहां बदल जाते हैं प्रशासन और निगम के नियम

Wed, 13 Apr 2016 01:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 13 Apr 2016 01:05 PM IST
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rules change of municipal corporation and administration for BJP
विजय सांपला, पंजाब भाजपा अध्यक्ष - फोटो : amar ujala

प्रशासन और नगर निगम के नियम भाजपा के लिए बदल जाते हैं। मंगलवार को पंजाब भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय सांपला ने सेक्टर-37 स्थित कार्यालय में चार्ज संभाला। पार्टी उनके स्वागत में भूल गई कि विज्ञापन कंट्रोल एक्ट के तहत बैनर, झंडे, होर्डिंग और पोस्टर लगाने के लिए नगर निगम की मंजूरी जरूरी है।

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भाजपा ने नवनियुक्त अध्यक्ष के स्वागत में सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के पास वी-3 रोड पर बड़ी संख्या में झंडे, पोस्टर और बैनर लगा दिए। यहां तक कि सेक्टर-25 के चौक पर भी बैनर लगाया गया है। उनमें पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली के साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ के पार्टी प्रभारी प्रभात झा की भी तस्वीरें लगाई गई हैं। अब तक नगर निगम जिस व्यक्ति की पोस्टर और बैनर में तस्वीर होती थी, उसे ही जुर्माने का नोटिस भेज देता था।
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इसके अलावा अतिक्रमण हटाओ दस्ता बैनर और पोस्टर को जब्त कर लेता और साथ ही संबंधित व्यक्ति को लाखों रुपये के जुर्माने का नोटिस भी भेजता। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है।
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इससे पहले पिछले साल 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेक्टर-63 के हाउसिंग प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने के लिए आए थे, उस समय भी चंडीगढ़ भाजपा ने उनके आने वाले रूट पर चौराहों पर झंडे और बैनर लगाए थे। उस समय भी प्रशासन और नगर निगम की ओर से पार्टी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

युवा कांग्रेस को लाखों रुपये का नोटिस
ऐसी ही गलती पर नगर निगम पंजाब युवा कांग्रेस को विज्ञापन कंट्रोल एक्ट के तहत लाखों रुपये के जुर्माने का नोटिस भेज चुका है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया था, क्योंकि पिछले साल जब अमरप्रीत सिंह लाली पंजाब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, उस समय उनके स्वागत में सेक्टर-15 को जाने वाली सड़क के बीचो बीच झंडे और पोस्टर लगाए गए थे। इसके साथ ही नगर निगम पंजाब विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने वाले छात्र नेताओं को अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपये के नोटिस विज्ञापन कंट्रोल एक्ट के तहत भेजा है। यहां तक कि नगर निगम इन लोगों की प्रापर्टी सील करने की सिफारिश डीसी कार्यालय से कर चुका है।

क्या कहते हैं नियम
झंडों और होर्डिंग बिना मंजूरी के लगाना विज्ञापन कंट्रोल एक्ट 1954 के तहत वायलेशन है। इसके तहत वायलेशन करने पर 100 रुपये प्रति वर्ग फुट का प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
 
वीरेंद्र चौधरी, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम ने बताया कि पोस्टर और बैनर लगाने के लिए विज्ञापन कंट्रोल एक्ट के तहत मंजूरी लेना जरूरी है। पंजाब भाजपा की ओर से झंडे और होर्डिंग लगाने की कोई मंजूरी नहीं ली गई है। सूचना मिलने के बाद अतिक्रमण हटाओ दस्ते को उन्हें हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 
हरमेल केसरी, उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस के मुताबिक नियम सभी राजनीतिक दलों के लिए एक जैसे होने चाहिए। भाजपा सत्ता का फायदा उठा रही है, जबकि आम लोगों पर कार्रवाई करती है।

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