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RTI में मांगी सूचना समय पर नहीं दी, अधिकारी भरेगा जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, पिंजौर(पंचकूला)
Updated Wed, 09 Mar 2016 10:30 AM IST
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सूचना का अधिकार
- फोटो : फाइल फोटो
आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना निश्चित समय अवधि में न देने पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने कार्यकारी अधिकारी पर जुर्माना लगाया। पंचकूला नगर निगम में तैनात कार्यकारी अधिकरी मोहिंदर अब पांच हजार रुपये का जुर्माना भरेंगे। यह जुर्माना अधिकारी के मासिक वेतन से काटने के आदेश दिए हैं।
शिवालिक विकास मंच के प्रदेशाध्यक्ष विजय बंसल ने बताया कि उन्होंने आरटीआई के अंतर्गत विभाग से संबधित सूचना मांगी थी। सूचना निश्चित समय सीमा और रिमांइडर भेजने के बाद भी प्रदान नहीं की गई। जिस पर हरियाणा सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यकारी अधिकारी नगर निगम को जुर्माना लगाया।
बंसल ने बताया कि 2 मार्च 2015 को नगर निगम पंचकूला से पिंजौर जोन में कराये गए टोपियोग्राफी के कार्य से संबंधित टेंडर व अनुमानित लागत सूचना जैसी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन बार बार पत्राचार के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
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बंसल की अपील की सुनवाई हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने 5 नवंबर 2015 को करते हुए नगर निगम के जनसूचना अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी मोहिंदर को 15 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
इसके बाद 28 जनवरी 2016 को हरियाणा सूचना आयोग ने निश्चित समय अवधि में सूचना उपलब्ध कराने के साथ पांच हजार रुपये के जुर्माना के आदेश दिए। सूचना में नगर निगम ने बताया कि टोपियोग्राफी कार्य पर 50 लाख खर्च हुए हैं। नगर निगम ने इस कार्य के लिए न तो कोई विज्ञापन दिया और न ही कोई टेंडर काल किया। नियमों की उल्लंघन करते हुए टोपियोग्राफी का काम सीधा ठेकेदार को दे दिया।
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शिवालिक विकास मंच के प्रदेशाध्यक्ष विजय बंसल ने बताया कि उन्होंने आरटीआई के अंतर्गत विभाग से संबधित सूचना मांगी थी। सूचना निश्चित समय सीमा और रिमांइडर भेजने के बाद भी प्रदान नहीं की गई। जिस पर हरियाणा सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यकारी अधिकारी नगर निगम को जुर्माना लगाया।
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बंसल ने बताया कि 2 मार्च 2015 को नगर निगम पंचकूला से पिंजौर जोन में कराये गए टोपियोग्राफी के कार्य से संबंधित टेंडर व अनुमानित लागत सूचना जैसी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन बार बार पत्राचार के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
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बंसल की अपील की सुनवाई हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने 5 नवंबर 2015 को करते हुए नगर निगम के जनसूचना अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी मोहिंदर को 15 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
इसके बाद 28 जनवरी 2016 को हरियाणा सूचना आयोग ने निश्चित समय अवधि में सूचना उपलब्ध कराने के साथ पांच हजार रुपये के जुर्माना के आदेश दिए। सूचना में नगर निगम ने बताया कि टोपियोग्राफी कार्य पर 50 लाख खर्च हुए हैं। नगर निगम ने इस कार्य के लिए न तो कोई विज्ञापन दिया और न ही कोई टेंडर काल किया। नियमों की उल्लंघन करते हुए टोपियोग्राफी का काम सीधा ठेकेदार को दे दिया।