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हरियाणा के पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य की गिरफ्तारी पर रोक का विरोध

Wed, 18 May 2016 08:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़ Updated Wed, 18 May 2016 08:23 PM IST
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Roshan Lal Arya, former Haryana MLA, opposed, jat movement
कोर्ट - फोटो : demo
हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी आर्य की गिरफ्तारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है।
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बुधवार को हरियाणा सरकार ने याचिका दायर कर आर्य की जमानत रद्द करने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएमएस बेदी ने आर्य व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आर्य की उस अरजी पर फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें आर्य ने अपने खिलाफ फिरोजपुर झिरका व कैथल के थानों में दर्ज एफआईआर रद्द करने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। अदालत अब हरियाणा सरकार की याचिका और आर्य की अरजी पर एक साथ सुनवाई करेगी।
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यह है मामला
पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य के खिलाफ गत 7 मार्च को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कैथल सिविल लाइंस पुलिस थाने में धारा 153ए, 153बी, 188, 505 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद आर्य केखिलाफ इन्हीं मामलों में फिरोजपुर झिरका थाने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई।


इसके मद्देनजर आर्य ने कैथल जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद आर्य ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिल गई।
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