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पत्नी, भाभी और भतीजे की हत्या: दोषी को 70 साल तक जेल में रहना होगा, रोपड़ अदालत का फैसला

Mon, 22 Jul 2024 05:36 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Mon, 22 Jul 2024 05:36 PM IST
सार

पंजाब में तीन लोगों की हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने 70 साल की सजा सुनाई है। दोषी आलम ने पत्नी, भाभी और भतीजे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। 

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Ropar District Court decision to give 70 years imprisonment to man guilty in triple murder
जेल - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

पंजाब के रोपड़ जिला अदालत ने तीन लोगों की हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 70 साल की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान रोपड़ के मोरिंडा के रहने वाले 28 वर्षीय आलम के तौर पर हुई है। आलम ने चार साल पहले परिवार के ही तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दोषी ने तीन जून 2020 को अपनी पत्नी काजल, भाभी जसप्रीत और भतीजे साहिल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। 

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परिवार के लोगों को मारने के बाद दोषी आलम ने खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया था। दोषी ने जहर खा लिया था, लेकिन अस्पताल में उपचार के बाद उसकी जान बच गई। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार किया गया। 
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी के खिलाफ आइपीसी की धारा 57 को भी जोड़ा। इस धारा के तहत दोषी को तीन लोगों की हत्या में उम्रकैद की सजा पूरी 20 साल होने की व्यवस्था है। सेशन जज ने दोषी को सजा सुनाते हुए तीन लोगों की हत्या मामले में धारा 302 के तहत दोषी को  20-20 साल की सजा सुनाई। ये तीनों सजाएं एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग चलेंगी। अदालत के आदेश के मुताबिक एक सजा (20 साल) पूरी होने के बाद दूसरी सजा चलेगी। ऐसे में दोषी को 60 साल की सजा सुनाई गई। वहीं धारा 307 (हत्या प्रयास) के तहत दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में दोषी आलम को पूरे 70 साल जेल में ही रहना होगा।
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दोषी ने इसलिए दिया था वारदात को अंजाम
दोषी आलम पत्नी काजल पर शक करता था। इसलिए उसने इस खौफनाक तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दोषी ने पत्नी काजल सहित अपनी साली (भाभी) जसप्रीत कौर और भतीजे साहिल का उस वक्त कुल्हाड़ी से वार किए जब वे तीनों सो रहे थे।

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