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Chandigarh News: सेवानिवृत्त कर्मियों को 6 माह में देंगे छठे वेतन आयोग की पेंशन का एरियर

Wed, 17 Jul 2024 08:17 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2024 08:17 PM IST
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Retired employees will be given the arrears of the 6th Pay Commission pension in 6 months
याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार का जवाब
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-1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की पेंशन राशि का एरियर है बकाया





अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़।

पंजाब के सहायता प्राप्त संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पंजाब सरकार 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की बकाया पेंशन का भुगतान 6 माह में कर देगी। इसके साथ ही डियरनेस अलाउंस पर भी विचार किया जाएगा। पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से पेंशन का एरियर लेने संबंधी दायर याचिका पर यह जानकारी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को दी।


याचिका दाखिल करते हुए सोमदत्त व अन्य ने एडवोकेट सन्नी सिंगला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया था कि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन व सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी। आयोग की सिफारिशों को बहुत देर बाद लागू किया गया और इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जुलाई 2021 से उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन का भुगतान हो रहा है, लेकिन 2016 से 2021 तक का उन्हें एरियर नहीं दिया गया। सरकार को उन्हें बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की कि वे डीए का भुगतान करने के संबंध में भी सरकार को निर्देश जारी करें। सुनवाई के दौरान बुधवार को पंजाब सरकार ने कहा कि 6 माह के भीतर सहायता प्राप्त संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके डीए के दावे पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लेकर सूचित कर दिया जाएगा। इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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