फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Restrictions on Challan on next hearing

वाहन चालकों के लिए राहत भरी ये खबर

Wed, 12 Feb 2014 07:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 12 Feb 2014 07:42 PM IST
विज्ञापन
Restrictions on Challan on next hearing

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसएनपी) न लगाने पर चालान का मामला जिला अदालत में पहुंचने के बाद बुधवार को पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई हालाकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस ओर लिखित आदेश नहीं किए लेकिन वीरवार को होने वाली सुनवाई तक चालानों पर पाबंदी लगा दी गई है।

विज्ञापन


मालूम हो कि ट्रैफिक ने 17 जनवरी से चालान शुरू कर दिए गए है जो कि अब तक पुलिस ने 900 चालकों के चालान काट दिए है।

जिला अदालत ने वीरवार को सुनवाई की तारीख तय की है। उम्मीद है कि अदालत वीरवार को अरजी पर अपना फैसला सुना सकती है।

इस मामले में ग्लोबल हम्यून राइट के पदाधिकारी एवं वकील अरविद ठाकुर ने अरजी दाखिल की थी। अरविंद ठाकुर का कहना है कि बुधवार को उनकी संस्था के दो दर्जन पदाधिकारियों ने शहर में पुलिस की ओर से लगे नाके पर चेक किया और किसी को भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने का चालान नहीं काटने दिया।
विज्ञापन


ठाकुर ने अरजी में कहा है कि जिस तय सीरीज के वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, उन वाहन के चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरएलए कार्यालयों में पूरा दिन लग जाता है पांच-पांच बार चक्कर लगाने के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही है। ऐसे में चालान पर छह माह तक पाबंदी लगानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से आधार कार्ड बनाने के लिए हर सेक्टर में कैंप लगते हैं उसी तरह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कैंप लगाने चाहिए।

वकील अरविंद ठाकुर का कहना है कि लोग छुट्टी लेकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आ रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed