मोहाली में ले सकेंगे रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद, जालंधर में रेस्तरां, फूड प्वाइंट भी खुले
- मोहाली में रेस्टोरेंट व भोजनालय होम डिलीवरी दे पाएंगे, लेकिन बैठाकर खाना नहीं खिला सकते
- मोहाली में बैंक नौ से पांच बजे तक खुल सकते हैं या फिर बैंक द्वारा निर्धारित समय के हिसाब से काम होगा
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मोहाली जिले के लोग अब रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद ले पाएंगे। इसके लिए उक्त रेस्टोरेंट प्रबंधक होम डिलीवरी दे पाएंगे या फिर ग्राहक उनके यहां से खाना ले जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें इस संबंधी डीसी से आज्ञा लेनी होगी। इसके साथ ही उन्हें किसी को अपने यहां बैठाकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं है।
अगर कोई ऐसा करता है तो इसके लिए रेस्टोरेंट प्रबंधन व ग्राहक दोनों जिम्मेदार होंगे। दोनों पर प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला जिला प्रशासन ने शुक्रवार को लिया। डीसी गिरीश दियालन ने इसकी पुष्ट की है।
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उन्होंने बताया कि मोहाली जिला ऑरेंज जोन में आता है। ऐसे में कई चीजों के लिए मोहाली में पहले ही लोगों को राहत थी। वहीं, अब प्रशासन ने लोगों को कुछ और राहत देने का फैसला लिया है। इस संबंधी उन्होंने सीआरपीसी की धार-144 का प्रयोग कर यह आदेश जारी किए हैं। डीसी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहाली ऑरेंज जोन में आता है। ऐसे में उक्त क्षेत्र के सरकारी व निजी औद्योगिक संस्थानों को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।
इसके अलावा अब बैंकों में सार्वजनिक लेन देन का समय भी सुबह नौ से पांच बजे तक या संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित समय के अनुसार होगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सुबह सात से शाम छह बजे तक ऑड-ईवन फॉर्मूले में दुकानें खुलेंगी। जबकि रोटेशन जरूरी दुकानें जैसे किराना, दूध व दूध की वस्तुुओं, दवाइयों, रेस्टोरेंट, ढाबे अनुमति के साथ वर्कशॉप, शराब के ठेकों व विशेष तौर से छूट प्राप्त करने वालों पर लागू नहीं होगा।
जालंधर में में खुले रेस्तरां, फूड प्वाइंट और हलवाई
सरकार ने रेस्तरां और हलवाई की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी हैं। पब, बार फिलहाल बंद रहेंगे। अभी लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला है लेकिन जिले के रेस्तरां, फूड प्वाइंट और हलवाई अब खाने-पीने का सामान बेच पाएंगे।
उन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। डीसी वीके शर्मा ने रेस्तरां, हलवाई, आइसक्रीम, जूस और बेकरी की दुकानों को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोलने की मंजूरी दे दी हैं। यह मंजूरी सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी पर लागू होगी।
दवा की दुकानें, ठेकों और मंडी का समय बदला
जालंधर डीसी ने गुरुवार रात 11 बजे एक के बाद कुल नौ आदेश जारी किए। इसके तहत दवा की दुकानें आम दुकानों की ही तरह सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। शराब के ठेकों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बिक्री की जा सकती है।
मंडी फैंटनगंज का समय भी सुबह 7 से शाम 6 बजे तक किया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर की सारी दुकानें, मॉल और शहर की बाकी बड़ी मार्केट को छोड़ गली मोहल्ले की किराना, अकेली दुकानें, मोबाइल इत्यादि की वे दुकानें जिन्हें पहले मंजूरी मिल चुकी है। ये भी अब शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयर, पलंबर, ऑटो मेकेनिक, कंप्यूटर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, इनवर्टर रिपेयर, कार्पेंटर, वाटर प्यूरिफायर, वेल्डिंग का काम, नए टायरों की सप्लाई या पंक्चर का काम और साइकिल रिपेयर वाले मैकेनिक को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की मंजूरी मिली हैं। इसके साथ सभी कर्फ्यू पास के बिना सुबह 7 से रात 7 बजे तक ग्राहक के घर जाकर होम सर्विस दे सकते हैं।