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Hindi News ›   Chandigarh ›   Reply sought from Election Commission on the petition of former MLA Naresh Kumar

Chandigarh News: पूर्व विधायक नरेश कुमार की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब तलब

Thu, 16 May 2024 11:20 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2024 11:20 PM IST
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Reply sought from Election Commission on the petition of former MLA Naresh Kumar
-विधायक कुलदीप वत्स पर शैक्षणिक योग्यता का गलत हलफनामा देने का है आरोप
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-गलत जानकारी पर सजा व जुर्माने का प्रावधान, नहीं होगा चुनाव नतीजा प्रभावित : हाईकोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पर विस चुनाव से पहले शैक्षणिक योग्यता का गलत हलफनामा दायर करने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक नरेश कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि गलत जानकारी पर सजा व जुर्माने का प्रावधान है लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्व विधायक नरेश कुमार ने अपनी याचिका में बादली विधायक कुलदीप वत्स को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और उनसे ब्याज सहित सभी आर्थिक लाभ वसूलने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वत्स ने हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में जानबूझकर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। याचिका के अनुसार 2014 के विधानसभा चुनाव में वत्स ने अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण किया था, जो वर्ष 1992 में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से संबद्ध था। वर्ष 2019 में उन्होंने फिर से उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपने हलफनामे में शैक्षिक योग्यता के शीर्षक के तहत अलग जानकारी दी। ऐसे में उन्होंने दोनों बार हलफनामे में अलग-अलग जानकारी दी है।
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