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Hindi News ›   Chandigarh ›   Relief to IPS Ashish Kapoor, ban on action till January 8

Chandigarh News: आईपीएस आशीष कपूर को राहत, 8 जनवरी तक कार्रवाई पर रोक

Thu, 14 Sep 2023 02:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Sep 2023 02:22 AM IST
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Relief to IPS Ashish Kapoor, ban on action till January 8
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस आशीष कपूर को राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर आठ जनवरी तक रोक जारी रखने का आदेश दिया है। दुष्कर्म व भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी (पीसीए) के आदेश पर आशीष कपूर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में पीसीए ने दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के आरोपों की कैंसिलेशन रिपोर्ट के खिलाफ पीड़ित महिला की शिकायत को आधार बनाकर दोबारा जांच का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।पंजाब विजिलेंस ने भी एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामला 2016 का है जब वह सेंट्रल जेल अमृतसर में अधीक्षक पद पर तैनात थे। आरोप के अनुसार, पीड़िता अपने परिवार के साथ जीरकपुर के एक थाने में पुलिस रिमांड में थी। तब आशीष कपूर वहां आए और पीड़िता को आश्वासन दिया कि वह अदालत से उसकी जमानत और बरी करने की व्यवस्था करेंगे।
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इन मामलों की जांच के बीच पीड़िता ने आशीष कपूर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी थी जो अभी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित थी। इस दौरान पीड़िता ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को शिकायत दी थी। शिकायत को आधार बनाते हुए अथॉरिटी ने इस मामले में दोबारा जांच का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुरूप पुलिस ने इस मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कपूर ने कहा कि अथॉरिटी को केस की मेरिट में जाकर इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक इस एफआईआर में आगे कार्रवाई पर रोक जारी रखी है।
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