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पंजाब और हरियाणा के वाहन चालकों को राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 25 Apr 2014 08:55 PM IST
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यूटी के गृह सचिव अनिल कुमार ने ट्रैफिक पुलिस को मौखिक आदेश दिए हैं कि पंजाब और हरियाणा से आने वाले वाहन चालकों को चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस बेवजह परेशान न करें।
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उन्हें चंडीगढ़ के ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जाए। उनके चालान तभी काटे जब उन्होंने कोई बड़ा ट्रैफिक नियम तोड़ा हो। गृह सचिव ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही लिखित आदेश भी जारी किए जाएंगे।
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गृह सचिव ने यह आदेश पंजाब और हरियाणा के वाहन चालकों की शिकायत के बाद जारी किया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें बेवजह चंडीगढ़ में बार-बार रोक कर तंग किया जाता है। इसके अलावा चालान काटने की धमकी देकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनसे पैसे भी मांगते हैं।
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जल्द शुरू होगा ई-चालान
चंडीगढ़ में जल्द ही ई-चालान सिस्टम शुरू हो जाएगा। इससे शहरवासी मौके पर ही चालान भुगत सकेंगे। चालान कटने के साथ ही उसे कंप्यूटराइज्ड रसीद दी जाएगी। लाइसेंस या आरसी जब्त नहीं की जाएगी।
ऑन द स्पॉट भुगत सकते हैं चालान:
अभी दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालक ऑन द स्पॉट चालान भुगत सकते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में जनमार्ग पर लागू हुआ येलो लाइन का नियम बाहर से आने वाले लोगों को नहीं पता। इसके चालान ऑन द स्पॉट पुलिस के पास भुगत सकते हैं।