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नई सीरीज ‘सीएच 01-सीए’ के लिए आज से करें रजिस्ट्रेशन
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चंडीगढ़। रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) नई सीरीज ‘सीएच01-सीए’ की ई-ऑक्शन करने जा रहा है। इसके साथ ही सीएच01-बीजेड, सीएच01-बीवाई, सीएच01-बीएक्स, सीएच01-बीडब्ल्यू, सीएच01-बीवी, सीएच01-बीयू, सीएच01-बीटी और सीएच01-बीएस सीरीज के नंबरों को ऑक्शन में रखा जा रहा है।
इस ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होगी, जो 24 मार्च तक चलेगी। वाहन चालक 25 मार्च से अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगा सकेंगे। 27 मार्च शाम 5 बजे तक फाइनल बोली लगाई जाएगी। आरएलए के एक अधिकारी ने बताया कि वह नई सीरीज के नंबरों को इस बार ऑक्शन में रख रहे हैं। साथ ही बाकी बचे सीरीज के नंबरों की भी ऑक्शन की जा रही है। वाहन चालकों को ऑक्शन में भाग लेने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड करना होगा, जिसका चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है, जिसके बाद ही वह वहां से यूएएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने चंडीगढ़ के पते पर अपना वाहन खरीदा है, वही इस ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। ऑक्शन में भाग लेने के लिए सेल लेटर, फार्म नंबर 21 और आधार कार्ड अनिवार्य है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करने के बाद वाहन चालक को रजिस्ट्रेशन फीस और फैंसी नंबर का रिजर्व प्राइज सेक्टर-17 स्थित रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जमा करवाना होगा। इसे डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाना होता है।
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इस ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होगी, जो 24 मार्च तक चलेगी। वाहन चालक 25 मार्च से अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगा सकेंगे। 27 मार्च शाम 5 बजे तक फाइनल बोली लगाई जाएगी। आरएलए के एक अधिकारी ने बताया कि वह नई सीरीज के नंबरों को इस बार ऑक्शन में रख रहे हैं। साथ ही बाकी बचे सीरीज के नंबरों की भी ऑक्शन की जा रही है। वाहन चालकों को ऑक्शन में भाग लेने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड करना होगा, जिसका चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है, जिसके बाद ही वह वहां से यूएएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने चंडीगढ़ के पते पर अपना वाहन खरीदा है, वही इस ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। ऑक्शन में भाग लेने के लिए सेल लेटर, फार्म नंबर 21 और आधार कार्ड अनिवार्य है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करने के बाद वाहन चालक को रजिस्ट्रेशन फीस और फैंसी नंबर का रिजर्व प्राइज सेक्टर-17 स्थित रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जमा करवाना होगा। इसे डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाना होता है।
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