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Chandigarh News: फ्लाइट कैंसिल होने पर रिफंड रोका, बीमा क्लेम भी खारिज<bha>;</bha> कंपनियों पर 30,500 का हर्जाना

Mon, 14 Sep 2026 01:49 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:49 AM IST
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Refund withheld and insurance claim rejected following flight cancellation; companies ordered to pay
पंचकूला। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद टिकट की पूरी रकम वापस न करना और बीमा पॉलिसी की शर्तें बताए बिना क्लेम खारिज करना ट्रिप ओ डील और एको जनरल इंश्योरेंस को महंगा पड़ गया। पंचकूला के कंज्यूमर फोरम ने दोनों कंपनियों को सेवा में लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए कुल 30,500 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। साथ ही ट्रिप ओ डील को 2,994 रुपये की बकाया राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं। पूरी राशि 45 दिन में अदा करनी होगी।
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यह फैसला सेक्टर-15 निवासी 70 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कश्मीरी लाल सिंगला की शिकायत पर फोरम के अध्यक्ष सतपाल और सदस्य डॉ. सुषमा गर्ग की पीठ ने सुनाया।
शिकायत के अनुसार कश्मीरी लाल सिंगला ने 18 नवंबर 2021 को पत्नी के साथ हैदराबाद में पारिवारिक समारोह में जाने के लिए ट्रिप ओ डील के माध्यम से गो एयरलाइंस की दो टिकटें बुक की थीं। यात्रा 4 दिसंबर 2021 को होनी थी। टिकट के साथ 498 रुपये प्रीमियम देकर यात्रा बीमा भी लिया गया और कुल 13,923 रुपये का भुगतान किया गया। यात्रा से तीन दिन पहले एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। इसके बाद ट्रिप ओ डील ने करीब दो महीने बाद केवल 9,560 रुपये वापस किए।
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शिकायतकर्ता ने एको जनरल इंश्योरेंस से 40 हजार रुपये का क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने फ्लाइट कैंसिलेशन को पॉलिसी में शामिल न होने का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया। फोरम ने पाया कि पॉलिसी की शर्तें ग्राहक को समय पर उपलब्ध ही नहीं कराई गई थीं। फोरम ने स्पष्ट किया कि ग्राहक से भुगतान लेने के बाद सेवा की महत्वपूर्ण शर्तों और नियमों की पर्याप्त जानकारी देना जरूरी है। ग्राहक को समय पर बताए बिना किसी शर्त के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करना और फ्लाइट कैंसिल होने पर रिफंड में कटौती करना उपभोक्ता हितों के विपरीत है।
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