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रिफंड मामले में दोबारा शुरू हुई जांच
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला
Updated Tue, 18 Feb 2014 01:15 AM IST
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सेक्टर-20 स्थित न्यू ग्रेन मार्केट में प्लॉट नंबर 61 और 63 के रिफंड मामले की दोबारा जांच शुरू हो गई है। सचिव सुमनलता का ट्रांसफर कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक आनंद मोहन शरण ने यह जानकारी दी।
मार्केट कमेटी की सचिव सुमनलता ने मंडी बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी पर मामले को प्रभावित किए जाने का आरोप लगाते हुए मंडी बोर्ड के मुख्य प्रशासक आनंद मोहन शरण को शिकायत पत्र भेजा था।
अब रूल-सात के तहत इस मामले की दोबारा जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वालों पर भी गाज गिर सकती है।
मार्केट कमेटी की सचिव सुमनलता ने कहा कि सभी नियमों का पालन करते हुए एकाउंटेट की रिपोर्ट मार्केट कमेटी के अधिकारियों के पास भेजी गई थी।
अधिकारियों की स्वीकृति के आधार पर ही प्लॉट होल्डरों को रिफंड किया गया है। उनका आरोप है कि मंडी बोर्ड के एक अधिकारी जानबूझ कर इस मामले को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।
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उधर, सोमवार को दी गई शिकायत के बारे में मंडी बोर्ड के मुख्य प्रशासक आनंद मोहन शरण ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
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इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक आनंद मोहन शरण ने यह जानकारी दी।
मार्केट कमेटी की सचिव सुमनलता ने मंडी बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी पर मामले को प्रभावित किए जाने का आरोप लगाते हुए मंडी बोर्ड के मुख्य प्रशासक आनंद मोहन शरण को शिकायत पत्र भेजा था।
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अब रूल-सात के तहत इस मामले की दोबारा जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वालों पर भी गाज गिर सकती है।
मार्केट कमेटी की सचिव सुमनलता ने कहा कि सभी नियमों का पालन करते हुए एकाउंटेट की रिपोर्ट मार्केट कमेटी के अधिकारियों के पास भेजी गई थी।
अधिकारियों की स्वीकृति के आधार पर ही प्लॉट होल्डरों को रिफंड किया गया है। उनका आरोप है कि मंडी बोर्ड के एक अधिकारी जानबूझ कर इस मामले को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।
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उधर, सोमवार को दी गई शिकायत के बारे में मंडी बोर्ड के मुख्य प्रशासक आनंद मोहन शरण ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।