Chandigarh News: शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा एक्शन, विवेक हाईस्कूल की मान्यता रद्द, नए दाखिले पर रोक
चंडीगढ़ के प्रसिद्ध विवेक हाईस्कूल पर बड़ा एक्शन हुआ। शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। हालांकि अभी भी स्कूल के पास मौका है। अगर वह नौ जनवरी तक ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिला दिया तो मान्यता बहाल हो सकती है।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को दाखिला नहीं देने पर यूटी प्रशासन के शिक्षा विभाग ने बुधवार को सेक्टर-38 स्थित विवेक हाईस्कूल की मान्यता रद्द कर दी। विभाग ने स्कूल में नए दाखिले पर रोक लगा दी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस सत्र की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं लेकिन परीक्षा देने के बाद वह नजदीकी किसी सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो सकते हैं।
शिक्षा विभाग के निदेशक हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दावा किया गया है कि स्कूल लगातार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समेत अन्य नियमों का उल्लंघन कर रहा है इसलिए, आदेश जारी कर शिक्षा विभाग ने एक अप्रैल 2024 से स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। वर्तमान में स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए 2023-24 सत्र को पूरा करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वह बोर्ड की परीक्षा में भी बैठ सकते हैं लेकिन इसके बाद से इस स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं होगी।
विभाग की तरफ से सुझाव दिया गया है कि अगर परिजन चाहें तो स्कूल के बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जा सकता है। विभाग ने सत्र 2024-25 के दाखिले पर भी रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि स्कूल ने एंट्री कक्षाओं में दाखिले के लिए हाल में परिजनों से जो फीस वसूली है, उसे भी वापस करना होगा। स्कूल न तो इस सत्र में और न ही अगले किसी वर्ष के लिए दाखिला ले सकेगा।
नौ जनवरी तक का समय, ईडब्ल्यूएस दाखिला दिया तो मिल सकती है राहत
शिक्षा विभाग के इस आदेश से पूरे शहर में हलचल है, क्योंकि विवेक स्कूल में शहर के बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। रिजल्ट के मामले में भी स्कूल काफी आगे हैं लेकिन स्कूल ने शुरू से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ईडब्ल्यूएस दाखिले नहीं किए हैं। विभाग ने स्कूल को एक आखिरी मौका भी दिया है। आदेश में लिखा है कि अगर स्कूल सत्र 2024-25 से बिना किसी शर्त के ईडब्ल्यूएस दाखिला देना शुरू करता है तो वह इस आदेश को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए 9 जनवरी 2024 के शाम 5:00 बजे तक का समय दिया गया है।
18 दिसंबर को हुई थी व्यक्तिगत सुनवाई
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद सभी स्कूलों को एंट्री क्लास में 25 प्रतिशत सीटों पर ईडब्ल्यूएस बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। जनवरी 2023 में शिक्षा विभाग ने स्कूल को ईडब्ल्यूएस दाखिला न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके तहत दो-तीन बार मामले की सुनवाई हुई। 18 दिसंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के तहत विवेक हाईस्कूल के चेयरपर्सन एचएस मामिक ने विभाग को अंतिम जवाब दिया।
सेंट कबीर स्कूल की मान्यता भी की थी रद्द
2023-2024 शैक्षणिक सत्र में ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने मई महीने में सेक्टर-26 स्थित सेंट कबीर पब्लिक स्कूल की मान्यता को भी रद्द करने के आदेश जारी कर दिए थे। स्कूल ने लंबे समय से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों का दाखिला नहीं किया था। विभाग के आदेश के बाद अब सेंट कबीर ने दाखिले लेने शुरू कर दिए हैं। विभाग उस समय विवेक हाई स्कूल पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से स्कूल को 2001 में दिए ब्लैंकेट स्टे की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि अब विभाग ने स्पष्टीकरण लेने के बाद यह कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।