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रामपाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत से इंकार

Fri, 18 Nov 2016 08:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 18 Nov 2016 08:50 PM IST
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Rampal received relief from the court, denied bail
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सतलोक आश्रम के प्रमुख कथित संत रामपाल को तत्काल अंतरिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया है। रामपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अर्जी की कॉपी हरियाणा सरकार को मुहैया करवाते हुए 21 नवंबर को ही याचिका पर आगे सुनवाई करने का फैसला लिया है।

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रामपाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि उसकी मां की मृत्यु 9 नवंबर को हो गई थी और अंतिम क्रिया की रस्में 21 से 23 नवंबर के बीच हैं। इनमें शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाए। 
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सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने रामपाल की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अर्जी दाखिल कर कहा कि सरकार को इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई। 

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तत्काल अंतरिम जमानत लाभ से किया इनकार

Rampal received relief from the court, denied bail
कोर्ट

साथ ही जब उनकी मां की मृत्यु हुई थी तो उस समय पुलिस की सुरक्षा में उन्हें मां के अंतिम संस्कार पर जाने की छूट दी गई थी, परंतु पुलिस की सुरक्षा में अंतिम संस्कार के लिए जाने से रामपाल ने इनकार कर दिया था। 

रामपाल ने तब लिखित में कहा था कि वे अंतिम क्रिया के लिए अब अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करेंगे। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अंतिम संस्कार की रस्में 21 नवंबर से शुरू होनी हैं ऐसे में रामपाल की अर्जी पर अब 21 नवंबर सुबह दस बजे ही सुनवाई कर इसका निपटारा कर दिया जाएगा। 

हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर 21 नवंबर को सुबह दस बजे सुनवाई करने के निर्देश देते हुए रामपाल को उनकी अर्जी की कॉपी हरियाणा के सरकारी वकील को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

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