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वाहन चालकों के लिए नया सरकारी फरमान

Sun, 22 Mar 2015 01:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 22 Mar 2015 01:11 PM IST
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ragistration must for passenger vehicle in haryana

यात्री ढोने वाले वाहन चालकों के लिए सरकार ने एक फरमान जारी किया है। फरमान रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अशोक खेमका ने प्रदेश में अब अवैध रूप से यात्रियों को ढोने वाले वाहनों पर भी अंकुश की तैयारी शुरू कर दी है।

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प्रदेश सरकार की ओर से यात्रियों को अवैध रूप से ढोने वाले तिपहिया व चार पहिया वाहनों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे समय रहते अपने वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करवाकर यात्री ढोने संबंधी परमिट हासिल कर लें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले अशोक खेमका ओवरसाइज ट्रकों पर शिकंजा कस चुके हैं।

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थ्री व्हीलर और मैक्सी कैब के लिए लेना होगा परमिट

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सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि यात्रियों को लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के तहत कैरिज परमिट लेना अनिवार्य किया गया है। वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से यह परमिट हासिल कर सकते हैं।

सरकार की ओर से यह कदम प्रदेश में यात्रियों को लाने-ले जाने में लगे अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में अनेक तिपहिया वाहन, मैक्सी कैब और ओमनी बस जैसे वाहन न तो परिवहन श्रेणी में पंजीकृत किए गए हैं और न ही उनके पास यात्री ढोने का वैध परमिट ही है।

अब परिवहन श्रेणी में पंजीकरण और परमिट के बिना ऐसे वाहन यात्री वाहन के रूप में नहीं चलाए जा सकेंगे। ऐसे वाहनों के अवैध संचालन को कानूनन अवैध करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनधिकृत यात्री वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अधीन अनधिकृत वाहन का चालान और धारा 207 के तहत ऐसे वाहनों को जब्त किया जा सकता है।

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