फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab University Chandigarh Stopped Widow Lady Pension due to Lease Clash with Son

बेटे ने लीज राशि नहीं दी तो विधवा मां की पेंशन रोकी, हाईकोर्ट ने कहा- अपने बर्ताव पर शर्म करे पीयू

Sat, 07 Sep 2019 10:11 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 07 Sep 2019 10:11 AM IST
विज्ञापन
Punjab University Chandigarh Stopped Widow Lady Pension due to Lease Clash with Son
सांकेतिक तस्वीर
पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक विधवा मां को फैमिली पेंशन व अन्य लाभ इसलिए जारी नहीं किए, क्योंकि उसके बेटे से लीज का विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पीयू की अपील पर उसको जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपको (पीयू को) ऐसे बर्ताव के लिए शर्म आनी चाहिए। इसके पश्चात उस पर 1 लाख जुर्माना लगा दिया। बाद में पीयू के वकील ने याचिका वापस ले ली, फिर जुर्माना राशि हटा दी गई। मामला 2005 का है। सुदेश गुलाटी  के बेटे ने पीयू में एक दुकान 3 साल की लीज पर ली थी।
विज्ञापन


इसकी श्योरिटी सुदेश गुलाटी के पति पीयू में असिस्टेंट रजिस्ट्रार गिरीश कुमार गुलाटी  ने भरी थी। इसके बाद भुगतान में कुछ अनियमितता रही। लीज खत्म होने के बाद भी गुलाटी के बेटे ने दुकान खाली नहीं की। गिरीश गुलाटी का अप्रैल 2016 में निधन हो गया। पीयू ने उनकी पत्नी सुदेश गुलाटी की पेंशन व अन्य लाभ रोक दिए। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि बेटे की दुकान के लिए श्योरिटी 3 साल के लिए दी गई थी और उसके बाद कब्जा अवैध था इसलिए इस श्योरिटी को आधार बना पीयू पेंशन व अन्य लाभ नहीं रोक सकती।
विज्ञापन


कोर्ट ने पीयू को दो माह में सभी लाभ जारी करने के आदेश दिए थे। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पीयू ने खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल कर दी। याचिका सुनवाई के लिए पहुंची तो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पीयू को जमकर खरी-खोटी सुनाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पीयू को इस प्रकार के काम करते हुए शर्म आानी चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर एक लाख का जुर्माना लगा दिया। लेकिन पीयू के वकील ने कहा कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका वापिस लेने की छूट देते हुए जुर्माना हटा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed