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ट्रांसपोर्ट विभाग की सख्ती: पंजाब में 600 बसों के परमिट रद्द, बादल परिवार की 122 बसें भी शामिल
Sat, 21 Sep 2024 08:28 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 21 Sep 2024 08:28 AM IST
सार
ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 2007 से 2017 के बीच शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सरकार के समय में ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों की मिलीभगत से अवैध परमिट जारी किए गए थे। इसमें सरकारों के मंत्री और नेता खुद शामिल थे।
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पंजाब रोडवेज
- फोटो : फाइल
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विस्तार
पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने अवैध तरीक से जारी परमिटों पर चल रही बसों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। इनमें बादल परिवार की 122 बसें व कांग्रेस नेताओं की बसें भी शामिल हैं।
ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 2007 से 2017 के बीच शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सरकार के समय में ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों की मिलीभगत से अवैध परमिट जारी किए गए थे। इसमें सरकारों के मंत्री और नेता खुद शामिल थे। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही परमिट रद्द किए हैं।
परिवहन मंत्री भुल्लर ने बताया कि परिवहन क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी कंपोजिट परमिटों (सीपी) की जांच के आदेश दिए गए थे। यह कार्रवाई परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से की गई है। इनमें कई तरह की धांधली के मामले सामने आए और एक ही परमिट पर कई बसें चलाने की भी बात सामने आई। इसी के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए बसों के अवैध परमिट रद्द किए गए हैं।
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ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 2007 से 2017 के बीच शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सरकार के समय में ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों की मिलीभगत से अवैध परमिट जारी किए गए थे। इसमें सरकारों के मंत्री और नेता खुद शामिल थे। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही परमिट रद्द किए हैं।
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परिवहन मंत्री भुल्लर ने बताया कि परिवहन क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी कंपोजिट परमिटों (सीपी) की जांच के आदेश दिए गए थे। यह कार्रवाई परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से की गई है। इनमें कई तरह की धांधली के मामले सामने आए और एक ही परमिट पर कई बसें चलाने की भी बात सामने आई। इसी के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए बसों के अवैध परमिट रद्द किए गए हैं।
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