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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab News in Hindi: Anticipatory bail Petition of former Punjab DGP dismissed

पूर्व डीजीपी सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज- कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध में आरोपी, पूछताछ जरूरी

Tue, 01 Sep 2020 08:30 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 01 Sep 2020 08:30 PM IST
सार

  • अदालत का आदेश- इस जघन्य अपराध में हिरासत में सैनी से पूछताछ जरूरी 
  • अब गिरफ्तारी को एसआईटी फिर देगी दबिश, संभावित ठिकानों पर मारेगी छापे

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Punjab News in Hindi: Anticipatory bail Petition of former Punjab DGP dismissed
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब मामले की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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अदालत ने साफ आदेश दिया है कि सुमेध सैनी एक जघन्य अपराध में आरोपी है और इस मामले में उनकी पुलिस कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। साथ ही पुलिस को जांच आगे बढ़ाने को कहा है। वहीं अब सैनी इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं। उनकी हाईकोर्ट में इसी मामले को एक अन्य एजेंसी को सौंपने के लिए चल रहे केस की याचिका की सुनवाई होनी है।
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बीते शुक्रवार को एसआईटी ने पूर्व डीजीपी सैनी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी थी तो इसकी जानकारी मिलते ही सैनी के वकीलों ने जिला अदालत में सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर अगली सुनवाई एक सितंबर रखी थी।

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मंगलवार को सुनवाई के दौरान बलवंत सिंह मुल्तानी के वकील प्रदीप सिंह विर्क ने सैनी की जमानत याचिका का विरोध किया और याचिका में कई तथ्यों को हवाला दिया। इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि सैनी ने किस तरह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। विर्क ने अदालत से कहा था कि अगर सैनी को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं होती है तो इस केस में कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि सैनी की गिरफ्तारी के बाद ही मुल्तानी की हत्या की पूरी कहानी साफ हो पाएगी।

इस हत्याकांड में कौन लोग शामिल थे, इसका भी पता चल जाएगा। वहीं, दूसरी ओर सैनी ने पहले मिली जमानत के दौरान भी अदालत की ओर से लागू किए गए नियम तोड़े हैं। उन्हें कहा गया था कि वह घर से बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद भी सैनी अपने घर से बाहर गए हैं। 

राजनीति से प्रेरित बताया मामला
वहीं, अदालत में डीजीपी सैनी के वकीलों ने इस मामले से जुड़े कई तथ्य भी उठाए। उन्होंने कहा कि सैनी पंजाब के डीजीपी रहे हैं, उन्होंने अपने समय में काफी बढ़िया काम किया था। ऐसे में उन्होंने कई राजनेताओं पर भी कार्रवाई की थी। इसलिए उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। सैनी के वकीलों ने कहा कि वह इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे।

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