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सेना भर्ती कार्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए मामला?

Mon, 24 Oct 2016 08:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 24 Oct 2016 08:27 PM IST
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punjab haryana highcourt big decision against ambala cantt army recruitment office
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में सेना भर्ती कार्यालय के खिलाफ फैसला सुनाते हुए याची को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अंबाला कैंट स्थित सेना भर्ती कार्यालय को एक अभ्यर्थी को उसकी भर्ती परीक्षा संबंधी उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।
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सेना में भर्ती के इच्छुक कैथल निवासी कुलदीप सिंह ने आरटीआई के तहत सेना भर्ती कार्यालय से भर्ती प्रक्रिया में दौरान लिखी गई अपनी उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट की मांग की थी, लेकिन कार्यालय की ओर से इंकार किए जाने पर कुलदीप सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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एडवोकेट प्रदीप रापडिया के मार्फत दायर याचिका में कहा गया कि याची की ओर से सेना में भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अधिकतर सवालों के सही जवाब लिखे थे। बावजूद इसके याची सेना में भर्ती नहीं हो सका तो उसने सूचना के अधिकार के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका व लिखित परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने का मांग सेना भर्ती कार्यालय से की।
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गोपनीयता की बात कहकर देने से किया था इंकार

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डेमो पिक
याचिका में आगे कहा गया है कि अंबाला कैंट स्थित आर्मी भर्ती कार्यालय के सूचना अधिकारी ने आवेदक कुलदीप सिंह को यह कहते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया कि यह सूचना आर्मी की व्यापारिक गोपनीयता व बौधिक संपदा से संबंधित होने के कारण आवेदक को नहीं दी जा सकती।

याची की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि वह जानना चाहता है कि लिखित परीक्षा में उससे कहां गलती हुई, जिसके कारण वह सेना में भर्ती होने के अपने सपने को पूरा करने से वंचित रह गया।

याची की ओर से एडवोकेट रापडिया ने अदालत से कहा कि उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट प्रदान किए जाने से सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद पर भी अंकुश लगेगा। वहीं लोगों में सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस जीएस संधावालिया ने सेना भर्ती कार्यालय को 30 दिन के अंदर याची को उसकी उत्तर पुस्तिका व सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए।
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