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हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार का फैसला रोका, गुलजार खान बने रहेंगे वक्फ बोर्ड के सदस्य
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Wed, 05 Oct 2016 06:36 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : डेमो फोटो
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने गुलजार खान को हरियाणा वफ्फ बोर्ड के सदस्य पद से हटाने के आदेश जारी किए थे। जस्टिस आरएस मलिक ने सरकार को इस मामले में अगली सुनवाई पर 6 फरवरी को जवाब दाखिल करने के आदेश देने के साथ ही गुलजार खान को हटाए जाने से फैसले पर रोक भी लगा दी।
गुलजार खान ने एडवोकेट सुखविंदर सिंह नारा के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने हरियाणा याचिकाकर्ता व उसके साथ कुछ अन्य सदस्यों की साल 2014 में हुडा सरकार ने नियुक्ति की थी, लेकिन जब से सरकार बदली है, वह सभी बोर्ड जिसके सदस्यों की नियुक्ति पूर्व सरकार ने की है या तो उनको हटा रही है या बोर्ड को भंग कर रही है।
याचिका में कहा गया कि इस तरह के आधा दर्जन मामले इस समय हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि वह सरकार की ओर से जारी आदेश को रद करे। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केवल याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनको पद पर बने रहने का आदेश देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।
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गुलजार खान ने एडवोकेट सुखविंदर सिंह नारा के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने हरियाणा याचिकाकर्ता व उसके साथ कुछ अन्य सदस्यों की साल 2014 में हुडा सरकार ने नियुक्ति की थी, लेकिन जब से सरकार बदली है, वह सभी बोर्ड जिसके सदस्यों की नियुक्ति पूर्व सरकार ने की है या तो उनको हटा रही है या बोर्ड को भंग कर रही है।
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याचिका में कहा गया कि इस तरह के आधा दर्जन मामले इस समय हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि वह सरकार की ओर से जारी आदेश को रद करे। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केवल याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनको पद पर बने रहने का आदेश देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।
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