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'हमें पता है अधिकारी कौन-सी भाषा समझते हैं, आदेश का सही पालन करें वरना राव जैसा हाल होगा'
Tue, 26 Feb 2019 03:52 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 26 Feb 2019 03:52 PM IST
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कोर्ट
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि सभी हित धारक मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि एयरपोर्ट 31 मार्च तक 24 घंटे सातों दिन के लिए चालू हो जाए। अगर आदेश का पालन करने में किसी ने भी कोताही की तो अवमानना के लिए तैयार रहें। वह भी मामूली नहीं वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को शाम 4 बजे तक कोर्ट की हिरासत में रखा था।
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मामले में पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया था। सुबह 10 बजे मुख्य सचिव पंजाब के एडवोकेट जनरल के साथ चीफ जस्टिस की कोर्ट में पहुंचे और बताया कि पंजाब में विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिए उन्हें मौजूदगी से छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने इस पर उन्हें छूट दे दी। लंच के बाद सुनवाई आरंभ हुई तो हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से ड्रेनेज और अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा।
पंजाब सरकार ने बताया कि एयरपोर्ट के निकटवर्ती कंडाला गांव में मौजूद अवैध निर्माण गिरा दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्रेन पर कब्जे हटाए गए हैं और उसकी सफाई चल रही है। एयरफोर्स ड्रेन का पानी सुखना चो में गिराने की योजना है, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 माह का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 3 माह की मोहलत देते हुए यह काम पूरा करने के आदेश दिए हैं।
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इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को बताया कि पैरलल टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और मार्च के पहले सप्ताह में इसके लिए फाइनेंशियल बिड होगी।
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चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मामले में पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया था। सुबह 10 बजे मुख्य सचिव पंजाब के एडवोकेट जनरल के साथ चीफ जस्टिस की कोर्ट में पहुंचे और बताया कि पंजाब में विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिए उन्हें मौजूदगी से छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने इस पर उन्हें छूट दे दी। लंच के बाद सुनवाई आरंभ हुई तो हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से ड्रेनेज और अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा।
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पंजाब सरकार ने बताया कि एयरपोर्ट के निकटवर्ती कंडाला गांव में मौजूद अवैध निर्माण गिरा दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्रेन पर कब्जे हटाए गए हैं और उसकी सफाई चल रही है। एयरफोर्स ड्रेन का पानी सुखना चो में गिराने की योजना है, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 माह का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 3 माह की मोहलत देते हुए यह काम पूरा करने के आदेश दिए हैं।
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इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को बताया कि पैरलल टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और मार्च के पहले सप्ताह में इसके लिए फाइनेंशियल बिड होगी।
कैट-3 के लिए टाटा से बातचीत जारी
हाईकोर्ट को बताया गया कि कैट-3 के लिए टाटा एसईडी ने 61 करोड़ की मांग की है, जबकि एयरफोर्स कमेटी ने इसके लिए 30 करोड़ मंजूर किया है। ऐसे में अभी बातचीत का दौर जारी है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि टाटा ने देश में जनहित के लिए बहुत से कार्य किए हैं। एयरपोर्ट बड़े स्तर पर जनहित का मामला है। सीएसआर के तहत वैसे भी खर्च किया जाता है। ऐसे में कोर्ट को टाटा से उम्मीद है कि वह कैट-3 के लिए निर्णय लेते हुए जनहित को जरूर ध्यान में रखेंगे।
कैट-3 के लिए नहीं बंद करना होगा एयरपोर्ट
हाईकोर्ट को बताया गया कि रनवे के एंड 11 पर वर्तमान में कैट 1 की सुविधा है। इसी को कैट 3 में बदलना है। जिसके लिए न तो एयरपोर्ट को बंद करना पड़ेगा और न ही इससे किसी भी उड़ान में कोई परेशानी होगी। साथ ही अभी एक बैठक की जानी है जिसमें तय किया जाएगा कि मेंटेनेंस के लिए शनिवार का दिन चुना जाए या रविवार का। टाटा ने बताया कि कैट-2 इंस्टाल करने का काम 31 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण पर निर्णय के लिए एक माह की मोहलत
हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन ने बताया कि उसने भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी कर दी गई है। सोशल इंपैक्ट की स्टडी पीयू ने की है और रिपोर्ट विशेषज्ञों की कमेटी ने देखी है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद भूमि अधिग्रहण की औपचारिक नोटिफिकेशन कर दी जाएगी। हालांकि इसमें 6 से 7 माह का समय लगेगा। हाईकोर्ट ने इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एडवाइजर को तलब कर लिया। इस पर सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन ने निवेदन किया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें एक माह की मोहलत दे दी।
कैट-3 के लिए नहीं बंद करना होगा एयरपोर्ट
हाईकोर्ट को बताया गया कि रनवे के एंड 11 पर वर्तमान में कैट 1 की सुविधा है। इसी को कैट 3 में बदलना है। जिसके लिए न तो एयरपोर्ट को बंद करना पड़ेगा और न ही इससे किसी भी उड़ान में कोई परेशानी होगी। साथ ही अभी एक बैठक की जानी है जिसमें तय किया जाएगा कि मेंटेनेंस के लिए शनिवार का दिन चुना जाए या रविवार का। टाटा ने बताया कि कैट-2 इंस्टाल करने का काम 31 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण पर निर्णय के लिए एक माह की मोहलत
हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन ने बताया कि उसने भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी कर दी गई है। सोशल इंपैक्ट की स्टडी पीयू ने की है और रिपोर्ट विशेषज्ञों की कमेटी ने देखी है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद भूमि अधिग्रहण की औपचारिक नोटिफिकेशन कर दी जाएगी। हालांकि इसमें 6 से 7 माह का समय लगेगा। हाईकोर्ट ने इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एडवाइजर को तलब कर लिया। इस पर सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन ने निवेदन किया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें एक माह की मोहलत दे दी।