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Highcourt: पंजाब में 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, विज्ञापन के बाद नियमों में परिवर्तन

Sat, 24 Feb 2024 02:18 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 24 Feb 2024 02:18 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका में भर्ती को चुनौती देने का सबसे प्रमुख आधार विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तन है। इस संशोधन से कुछ लोग जो पहले पात्र थे वह बाद में अपात्र हो गए और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो योग्य होने के बावजूद आवेदन नहीं कर सके।

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Punjab-Haryana High Court stopped recruitment of 5994 posts of ETT teachers in Punjab
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पंजाब में ईटीटी शिक्षकों के 5994 पदों पर की जा रही भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर, 2023 को अंडरटेकिंग दी थी कि याचिका लंबित रहते भर्ती आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने अब अर्जी दाखिल कर अंडरटेकिंग वापस ले ली। अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने अब इस भर्ती को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है।
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याचिका दाखिल करते हुए परविंदर सिंह व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर, 2022 को ईटीटी के 5994 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में योग्यता मानकों को पूरा करने के चलते याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था। 28 अक्टूबर, 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विस नियम को अधिसूचित किया था। इसके तहत पंजाबी की अतिरिक्त परीक्षा को ग्रुप सी की सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया।
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अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई। इसके बाद 1 दिसंबर, 2022 को एक शुद्धि पत्र जारी किया जिसके तहत 12 अक्टूबर को ईटीटी के 5994 पद भरने के लिए जारी विज्ञापन पर भी इसे लागू कर दिया गया। याची ने कहा कि इस प्रकार अधिसूचना को किसी पूर्व में जारी भर्ती पर लागू करना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में इस शुद्धि पत्र को रद्द करने का आदेश दिया जाए और साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।व
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विज्ञापन जारी होने के बाद किया परिवर्तन
हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका में भर्ती को चुनौती देने का सबसे प्रमुख आधार विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तन है। इस संशोधन से कुछ लोग जो पहले पात्र थे वह बाद में अपात्र हो गए और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो योग्य होने के बावजूद आवेदन नहीं कर सके। फिलहाल यह भर्ती अंतिम दौर में है और चयनित आवेदकों की नियुक्ति होना अभी बाकी है।
 
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