{"_id":"5c87391abdec2214380c266a","slug":"punjab-haryana-high-court-statement-on-wrong-parking-and-traffic-system-in-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"चालान नहीं वाहन टो करो, लोग खुद ही गलत पार्किंग की आदत छोड़ देंगे, किरण बेदी से सीखो: हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चालान नहीं वाहन टो करो, लोग खुद ही गलत पार्किंग की आदत छोड़ देंगे, किरण बेदी से सीखो: हाईकोर्ट
Tue, 12 Mar 2019 10:14 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 12 Mar 2019 10:14 AM IST
विज्ञापन
वाहन टो करती ट्रैफिक पुलिस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़ में अब गलत पार्किंग करने वालों के वाहनों को ट्रैफिक पुलिस टो करने का अभियान चलाएगी। ऐसा होने से लोग गलत पार्किंग करने की आदत खुद ही छोड़ देंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएसपी ट्रैफिक को आदेश दिए हैं कि वे धड़ल्ले से वाहनों को टो करें और अगली सुनवाई तक टो किए गए वाहनों की संख्या भी हाईकोर्ट को बताएं।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केवल चालान काटने से लोगों में सुधार नहीं आएगा। लोग चालान की राशि भरते हैं और फिर से गलत पार्किंग कर देते हैं। ऐसे में उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके वाहन टो करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब वाहन टो होगा और चालान के साथ टो की राशि का भी भुगतान जेब से करना होगा तो लोग खुद ही सुधर जाएंगे।
इसी बीच केस में सहयोग कर रही सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली ने कहा कि प्रशासन इस याचिका में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बस खानापूर्ति और कागजी कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझी जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह जनहित से जुड़ा मामला है और लोगों का सीधा इन मुद्दों से वास्ता है। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया कि कोहली ने अवैध पार्किंग की 72 तस्वीरें उन्हें भेजी थी और ट्रैफिक पुलिस ने इनमें से 17 के चालान कर दिए हैं। इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कहा कि हमें भरोसा है कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही से करेगी और केवल दिखावे की कागजी कार्रवाई नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने एमसी को आदेश दिए कि वह अगली सुनवाई पर बताएं कि ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर उन्होंने क्या कार्रवाई की। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिए कि वह बताएं कि अवैध पार्किंग को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। ट्रैफिक चालान के आंकड़ों सहित एसएसपी ट्रैफिक को हलफनामा दाखिल कर अन्य जानकारी सौंपने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केवल चालान काटने से लोगों में सुधार नहीं आएगा। लोग चालान की राशि भरते हैं और फिर से गलत पार्किंग कर देते हैं। ऐसे में उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके वाहन टो करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब वाहन टो होगा और चालान के साथ टो की राशि का भी भुगतान जेब से करना होगा तो लोग खुद ही सुधर जाएंगे।
विज्ञापन
इसी बीच केस में सहयोग कर रही सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली ने कहा कि प्रशासन इस याचिका में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बस खानापूर्ति और कागजी कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझी जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह जनहित से जुड़ा मामला है और लोगों का सीधा इन मुद्दों से वास्ता है। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया कि कोहली ने अवैध पार्किंग की 72 तस्वीरें उन्हें भेजी थी और ट्रैफिक पुलिस ने इनमें से 17 के चालान कर दिए हैं। इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कहा कि हमें भरोसा है कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही से करेगी और केवल दिखावे की कागजी कार्रवाई नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने एमसी को आदेश दिए कि वह अगली सुनवाई पर बताएं कि ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर उन्होंने क्या कार्रवाई की। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिए कि वह बताएं कि अवैध पार्किंग को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। ट्रैफिक चालान के आंकड़ों सहित एसएसपी ट्रैफिक को हलफनामा दाखिल कर अन्य जानकारी सौंपने के आदेश दिए गए हैं।